कोर्ट ने चार सप्ताह में मांगी स्टेटस रिपोर्ट
जबलपुर•Apr 25, 2019 / 09:06 pm•
prashant gadgil
mp high court
जबलपुर। सतना जिले के मैहर से लेकर घुनवारा तक नेशनल हाईवे क्रमांक 7 पर बड़ी संख्या में हुए अतिक्रमणों को हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद जिला प्रशासन नहीं हटा सका। इस पर मप्र हाईकोर्ट के निर्देश के पालन में सतना कलेक्टर सतेंद्र सिंह को गुरुवार को कोर्ट के समक्ष पेश होना पड़ा। उनके आग्रह पर जस्टिस आरएस झा व जस्टिस संजय द्विवेदी की डिवीजन बेंच ने उनकी उपस्थिति माफ करते हुए चार सप्ताह में अब तक की कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।
यह है मामला
मैहर तहसील के घुनवारा निवासी पुरूषोत्तम त्रिपाठी ने जनहित याचिका में कहा कि मैहर से गुजरने वाले एनएच-7 की चौड़ाई वास्तव में 80 फीट नियत है। लेकिन घुनवारा गांव व एक किलोमीटर दूर तक एनएच-7 पर कई लोगों के अतिक्रमण कर लेने से इसकी चौड़ाई घटकर 37 फीट रह गई है। इस के कारण दुर्घटनाएं हो रही है। साथ ही आए दिन जाम की स्थिति निर्मित होती है।
बार-बार की हीलाहवाली
अधिवक्ता धर्मेन्द्र सोनी ने कोर्ट को बताया कि निर्देश के बावजूद उक्त अतिक्रमण नहीं हटाए गए। कोर्ट ने 23 मार्च को कलेक्टर को बुलाया, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। बल्कि, उन्होंने 27 मार्च 2019 को उक्त अतिक्रमणों से जुड़े एक मामले की सुनवाई नियत कर दी। कोर्ट ने फिर निर्देश दिए कि कलेक्टर 10 अप्रैल को हाजिर रहें। लेकिन, लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया चलने का हवाला देते हुए वे नहीं आए। गुरुवार को कलेक्टर ने कोर्ट में उपस्थित होकर बताया कि उक्त सड़क से अतिक्रमण हट चुके हैं। याचिकाकर्ता की ओर से इसे गलत बताया गया। इस पर कोर्ट ने कलेक्टर को ताजा स्थिति पर अपडेट स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। सरकार का पक्ष अतिरिक्त महाधिवक्ता शशांक शेखर, शासकीय अधिवक्ता बृंदावन तिवारी ने रखा।
Home / Jabalpur / मैहर-घुनवारा रोड से नहीं हटाए अतिक्रमण, सतना कलेक्टर हाईकोर्ट में हुए पेश