राज्य सरकार व आयुक्तउच्च शिक्षा सहित अन्य को नोटिस जारी
जबलपुर•Oct 16, 2021 / 08:29 pm•
prashant gadgil
Jabalpur High Court
जबलपुर. हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश के जरिए पीजी कॉलेज में पदस्थ प्रोफेसर को यूजी कालेज में ट्रांसफर किए जाने पर रोक लगा दी। जस्टिस संजय द्विवेदी की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार व आयुक्तउच्च शिक्षा सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया। चार सप्ताह का समय दिया गया। बैतूल निवासी डॉ. धर्मेंद्र कुमार की ओर से अधिवक्ता सुधा गौतम ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता जेएच गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, बैतूल में राजनीति विज्ञान विषय का प्रोफेसर है। उसे यहां से स्थानांतरित करके यूजी कॉलेज भेजा जा रहा है। नियमानुसार किसी पीजी कॉलेज के प्रोफेसर को एचओडी बनाकर ही यूजी कॉलेज भेजा जा सकता है। याचिकाकर्ता का पद प्रोफेसर का है, जबकि जहां भेजा जा रहा है, वहां असिस्टेंट प्रोफेसर का पद खाली है। इस तरह याचिकाकर्ता न केवल स्थानांतरित, बल्कि पदावनत भी हो रहा है। यह रवैया स्थानांतरण नीति के विरुद्ध है। प्रारम्भिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने तबादले पर रोक लगा दी।
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