scriptप्रोफेसर को लाइब्रेरियन का प्रभार देने के आदेश पर रोक | Prohibition on order to give charge of librarian to professor | Patrika News
जबलपुर

प्रोफेसर को लाइब्रेरियन का प्रभार देने के आदेश पर रोक

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार सहित अन्य से मांगा जवाब
 

जबलपुरJul 04, 2020 / 06:10 pm

prashant gadgil

High Court

हाईकोर्ट

जबलपुर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर के एक शासकीय महाविद्यालय में पदस्थ प्रोफेसर को लाइब्रेरियन का प्रभार देने के आदेश पर रोक लगा दी। जस्टिस विशाल धगट की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह में जवाब-तलब किया। जबलपुर निवासी डॉ. एमके रिछारिया की ओर से अधिवक्ता संजय के अग्रवाल ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति में महज पांच साल शेष हैं। इसके बावजूद परेशान करने की नीयत से शैक्षणिक कार्य से हटाकर लाइब्रेरी का प्रभार दिया जा रहा है। जबकि उसके पास लाइब्रेरी संभालने का कोई अनुभव नहीं है। 27 फरवरी 2020 व 11 जून 2020 के इन्हीं आदेशों को याचिका के जरिए चुनौती दी गई। प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेशों पर अंतरिम रूप से रोक लगा दी। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने प्रोफेसर को लाइब्रेरियन का प्रभार देने के आदेश पर रोक लगा दी। जस्टिस विशाल धगट की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह में जवाब-तलब किया।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो