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जबलपुर

ग्रामीण क्षेत्रों में शर्तों के साथ खुलेंगे लोकसेवा और आधार केंद्र, नगर निगम सीमा में नहीं मिलेगी अनुमति

ग्रामीण क्षेत्रों में शर्तों के साथ खुलेंगे लोकसेवा और आधार केंद्र, नगर निगम सीमा में नहीं मिलेगी अनुमति

जबलपुरMay 29, 2020 / 12:34 am

abhishek dixit

जबलपुर. लॉकडाउन के बीच जिला प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन, अस्पताल परिसर और नगर निगम सीमा क्षेत्र के बाहर स्थित लोकसेवा और आधार केन्द्रों के संचालन की सशर्त अनुमति प्रदान की है। कलेक्टर भरत यादव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। यह केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों के होंगे। अभी नगर निगम यानी शहरी सीमा में यह सुविधा नहीं मिल पाएगी। लोकसेवा और आधार केंद्रों पर सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) का पालन हर हाल में करना होगा। केंद्र के किसी भी कर्मचारी को सर्दी, खांसी व बुखार होने की स्थिति में कोई कार्य न कराया जाए।

यह रहेंगे नियम
– बिना मास्क लगाए प्रवेश करना वर्जित होगा।
– केंद्र में प्रवेश से पूर्व आवेदक को हाथ सेनेटाइज करना होगा।
– बायोमैट्रिक डिवाइस के उपयोग के पूर्व हाथों को सेनेटाइज करना अनिवार्य है।
– आवेदक के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों का कार्यालय में प्रवेश करना वर्जित होगा।
– किसी भी स्थिति में डेस्क पर दो से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेंगे।
– केन्द्र पर आने वाले नागरिकों एवं स्टाफ को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना जरुरी।
– स्टाफ को संपूर्ण समय मास्क पहन कर ही कार्य करना पडेग़ा।
– आपरेटर्स व अन्य स्टाफ नियमित रूप से अपने हाथ साफ करें।
– कंटेनमेंट जोन के अंदर से आने वाले कर्मचारियों व आवेदकों का प्रवेश प्रतिबंधित।

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