अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी ने तर्क दिया कि राहंगडाले के ज्वॉइनिंग देने के पूर्व ही एलसी मानवतकर का ट्रांसफर, अपर संचालक, लोकशिक्षण ने बिना किसी अधिकारिता के दिनांक 18 मार्च 2020 को निरस्त कर दिया। जबकि, याचिकाकर्ता राहंगडाले का स्थानांतरण अस्त्तिव में था। कोरोना वायरस के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए आयुक्तलोकशिक्षण ने 23 मार्च 2020 को आदेश जारी कर राहंगडाले के ज्वॉइनिंग की तारीख 01 जून 2020 कर दी। लेकिन अपर संचालक, लोक शिक्षण के 18 मार्च के आदेश के कारण, राहंगडाले, उत्कृष्ट विद्यालय, बालाघाट में, प्रिंसिपल के पद पर , उपस्थित नहीं हो सकते थे। इस आदेश को युवराज राहंगडाले की ओर से चुनौती दी गई थी। प्रारम्भिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए एलसी मानवतकर के शासकीय उत्कृष्ट उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय बालाघाट में कार्य करने पर रोक लगा दी।