विशेष लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े के अनुसार 10 जून 2017 को पीडि़ता ने कुंडम पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपनी नानी के घर सलैया गांव गई थी। वह वहां घर में अकेली थी। तभी दोपहर करीब 12 बजे आरोपित ने आकर पीने के लिए पानी मांगा। पानी पीने के बाद जान से मारने की धमकी देकर आरोपित नाबालिग को गाड़ी में बैठाकर जबलपुर ले गया । वहां किराए के कमरे में 17 जून 2017 तक रखा। इस दौरान उसने पीडि़ता से रोज दुष्कर्म किया। विरोध करने पर धमकी दी जाती थी। 17 जून को जब आरोपित बाथरूम गया था, तब पीडि़ता उसके चंगुल से किसी तरह भागने में सफल रही। घर आकर उसने अपनी मां को सारा वाकया सुनाया।
पुलिस ने आरोपित के खिलाफ भादंवि की धारा 376 व पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया था। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषसिद्ध करार देकर सजा व जुर्माने से दंडित किया।