scriptनाबालिग से बलात्कार करने वाले को दस साल की सजा | rape victim was sentenced for ten years by special court | Patrika News
जबलपुर

नाबालिग से बलात्कार करने वाले को दस साल की सजा

विशेष अदालत ने 12 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया

जबलपुरOct 15, 2019 / 08:22 pm

abhishek dixit

court decision

court decision

जबलपुर। जिला अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित बिजौरी थाना ढीमरखेड़ा, जिला कटनी निवासी अजय सिंह मार्को को अपराधी करार देकर 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश इंद्रा सिंह की अदालत ने उस पर 12 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया।

विशेष लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े के अनुसार 10 जून 2017 को पीडि़ता ने कुंडम पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपनी नानी के घर सलैया गांव गई थी। वह वहां घर में अकेली थी। तभी दोपहर करीब 12 बजे आरोपित ने आकर पीने के लिए पानी मांगा। पानी पीने के बाद जान से मारने की धमकी देकर आरोपित नाबालिग को गाड़ी में बैठाकर जबलपुर ले गया । वहां किराए के कमरे में 17 जून 2017 तक रखा। इस दौरान उसने पीडि़ता से रोज दुष्कर्म किया। विरोध करने पर धमकी दी जाती थी। 17 जून को जब आरोपित बाथरूम गया था, तब पीडि़ता उसके चंगुल से किसी तरह भागने में सफल रही। घर आकर उसने अपनी मां को सारा वाकया सुनाया।

पुलिस ने आरोपित के खिलाफ भादंवि की धारा 376 व पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया था। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषसिद्ध करार देकर सजा व जुर्माने से दंडित किया।

Home / Jabalpur / नाबालिग से बलात्कार करने वाले को दस साल की सजा

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो