high court- कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी की भर्ती को हरी झंडी
हाईकोर्ट ने पूर्व आदेश में किया संशोधन
Medical college admission scam in mp
जबलपुर। प्रदेश के सरकारी कॉलेज में प्रोफेसरों के खाली पदों पर गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। मप्र हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग को प्रदेश के सरकारी कालेजों में अतिथि विद्वानों (गेस्ट फै कल्टीज) की नियुक्ति के संबंध में रियायत दी है। चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने सरकार को शेष रिक्त पदों पर अतिथि विद्वानों की नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ करने को कहा है। बेंच ने निर्देश दिए कि याचिकाकर्ताओं को उनकी योग्यता अनुसार अवसर देकर यह प्रकिया पूरी की जाए। इस फैसले के बाद सरकारी डिग्री कॉलेजों में अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था पटरी पर लौट सकती है।
यह है मामला
प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में कई वर्षों से कार्यरत पंद्रह से अधिक अतिथि विद्वानों की ओर से याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता कई बरसों से इस पद पर कार्य करते आ रहे हैं। लेकिन हर साल के अंत में उन्हें निकाल दिया जाता है। नये सत्र में फिर से नई नियुक्ति की जाती है। इस वर्ष फिर राज्य सरकार ने अतिथि विद्वानों की नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ की है। इसे याचिका में गलत बताया गया। 16 अगस्त 2017 को हाईकोर्ट ने प्रदेश भर के सरकारी कॉलेजों में इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया स्थगित कर दी थी।
बेंच सुनेगी मामले
राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि याचिकाकर्ताओं को संयोजित किया जा रहा है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उक्त स्थगन हटाते हुए कहा कि जिन याचिकाकर्ताओं ने नियुक्ति पात्रता परीक्षा में भाग लिया और सफल रहे हैं, उन्हें ही मेरिट के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। वे किसी विशेष स्थान पर नियुक्ति की मांग नहीं कर सकते। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस संबंध में हाईकोर्ट की ग्वालियर व इंदौर खंडपीठों में दायर मामलों की सुनवाई भी अब मुख्यपीठ में चीफ जस्टिस की बेंच करेगी।
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