हाइकोर्ट ने किया रेलवे से जवाब तलब
जबलपुर•Aug 14, 2020 / 09:07 pm•
prashant gadgil
case filing
जबलपुर. हाईकोर्ट ने रेलवे सुरक्षा बल में कार्यरत तीन प्रधान आरक्षकों को पदावनत करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। जस्टिस सुजय पॉल की सिंगल बेंच ने रेलवे सहित अन्य आवेदकों को नोटिस जारी कर मामले पर जवाब मांगा। खंडवा में पदस्थ आरपीएफ के प्रधान आरक्षक गौरव सिंह चंदेल, धर्मेंद्र पटेल व नेपानगर में पदस्थ सुनील बालू अटकड़े की ओर से याचिका दायर की गई। तर्क दिया गया कि एक जुलाई 2020 को याचिकाकर्ताओं को पदावनत करने का आदेश जारी किया गया। यह आदेश दिल्ली उच्च न्यायालय के एक मामले में दिए गए फैसले को आधार बना कर दिया गया। याचिकाकर्ता मध्य रेलवे के कर्मचारी हैं और दिल्ली हाईकोर्ट का उक्तआदेश उत्तर रेलवे के कर्मचारियों के लिए था। लिहाजा इस आदेश पर रोक लगाई जाए। जस्टिस सुजय पॉल की सिंगल बेंच ने रेलवे सहित अन्य आवेदकों को नोटिस जारी कर मामले पर जवाब मांगा। खंडवा में पदस्थ आरपीएफ के प्रधान आरक्षक गौरव सिंह चंदेल, धर्मेंद्र पटेल व नेपानगर में पदस्थ सुनील बालू अटकड़े की ओर से याचिका दायर की गई।
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