जबलपुर

bjp के इस दबंग युवा नेता ने हथिया ली करोड़ों की जमीन

भाजयुमो नेता राहुल रजक की अपील कमिश्नर कोर्ट ने खारिज की, फर्जी तरीके से हुआ २० हजार वर्गफीट का नामांकन,

जबलपुरOct 30, 2017 / 01:12 pm

deepak deewan

robert vadra of jabalpur

जबलपुर। बीजेपी सोनिया गांधी के दामाद राबर्ट वाड्रा के जमीन सौदों में फर्जीवाड़े की बात करती है पर उसके ही कई नेता जमीनोंं के फर्जीवाड़े में करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। बीजेपी के युवा प्रकोष्ठ भाजयुमो के एक ऐसे ही नेता पर प्रशासनिक सख्ती की जा रही है। २० हजार वर्गफीट का नामांकन कलेक्टर ने अपने आदेश में जमीन का नामांतरण पूरी तरह फर्जी माना था। कमिश्नर कोर्ट ने भी उक्त आदेश को बरकरार रखा।

कमिश्रर ने की अपील खारिज
कूटरचित दस्तावेजों से ट्रांसपोर्ट नगर चंडालभाटा में करोड़ों की जमीन का फर्जीवाड़ा करने के मामले में भाजयुमो नेता राहुल रजक की अपील कमिश्नर कोर्ट ने खारिज कर दी है। कमिश्नर गुलशन बामरा ने मामले में पूर्व में कलेक्टर महेशचंद्र चौधरी के फैसले को सही माना है। उन्होंने अपने आदेश में निर्देशित किया है कि अपील में शामिल भूमि व ट्रांसपोर्ट नगर को आवंटित भूमि के आवंटन या सीमांकन व नक्शे में कोई गलती हो तो जांच कराएं। नक्शे में किए गए परिवर्तन में नियमानुसार सुधार किया जाए।

ये है मामला
भाजपा नेता राहुल रजक ने अपने दिवंगत पिता के नाम से मनमोहन नगर स्थित २० हजार वर्गफीट जमीन में अपना नाम चढ़वा लिया था। चार अन्य लोगों को धोखे में रखकर उक्त जमीन बेच दी थी। जमीन खरीदने वालों ने तत्कालीन गोहलपुर तहसीलदार शाहिद खान से जमीनों का नामांतरण भी करा लिया था। इसी शिकायत ट्रांसपोर्ट नगर व्यापारी संघ अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने तत्कालीन कमिश्नर दीपक खांडेकर से २०१४ में की थी।

नामांकन में सामने आया फर्जीवाड़ा
शिकायत के बाद संभागायुक्त के निर्देश पर तत्कालीन कलेक्टर विवेक पोरवाल ने मामला कोर्ट की जांच में लिया था। तीन साल तक चली जांच और सुनवाई के के बाद २ जनवरी को कलेक्टर चौधरी ने अपने आदेश में जमीन का नामांतरण पूरी तरह फर्जी माना था। कमिश्नर कोर्ट ने भी उक्त आदेश को बरकरार रखा।

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