जबलपुर

सैफ अली खान, मां शर्मिला टैगोर बोले- वीआईपी रोड ने बंद कर दिया हमारा रास्ता

Saif Ali Khan, mother Sharmila Tagore: जबलपुर हाईकोर्ट में लगाई रिव्यू याचिका, दो हफ्ते बाद होगी अगली सुनवाई

जबलपुरJun 19, 2021 / 02:28 pm

Lalit kostha

Saif Ali Khan, mother Sharmila Tagore

जबलपुर। भोपाल की व्हीआईपी रोड (vip road) दोनों तरफ से बंद कर खुद की जमीन तक पहुंचने का रास्ता बंद किये जाने के खिलाफ फिल्म अभिनेत्री शर्मिला टैगोर (actress sharmila tagore) और उनके अभिनेता पुत्र सैफ अली खान (saif ali khan) ने हाईकोर्ट में रिव्यू याचिका दायर की है। चीफ जस्टिस मो.. रफीक व जस्टिस अतुल श्रीधरन की युगलपीठ ने शुक्रवार को मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद उक्त मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिये आगे बढ़ा दी है।

 

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ये है मामला

सैफ अली खान और शर्मिला टैगोर की ओर से बताया गया कि भोपाल के कोहेफिजा क्षेत्र के खसरा नम्बर 80 की जमीन शासकीय अभिलेख में उनके नाम से दर्ज है। प्रशासन द्वारा निकाली गयी वीआईपी रोड के कारण उनकी जमीन तक पहुंचने का रास्ता बंद हो गया है। जिससे वे अब अपनी ही जमीन पर आ जा नहीं सकते हैं। इस संबंध में पूर्व में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट (high court) ने भोपाल कलेक्टर को जमीन तक पहुंचने के लिए मार्ग उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये थे। याचिका का निराकरण करते हुए हाईकोर्ट में अपने आदेश में कहा था कि उनके पास इस मामले में सिविल कोर्ट में प्रकरण दायर करने का विधिक अधिकार उपलब्ध है।

 

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शर्मिला टैगौर, सैफ ने लगाई रिव्यू याचिका

आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने पूर्व में पारित आदेश को सही ठहराते हुए अपील को खारिज कर दिया था। जिसके खिलाफ ये रिव्यू याचिका दायर की गयी है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद युगलपीठ ने ये आदेश जारी किए हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता राजेश पंचौली ने पक्ष रखा।

 

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