यह भी पढ़ेंः कई महलों का मालिक है बॉलीवुड का ये स्टार, इसकी दौलत ने कई बड़ी हस्तियों को पीछे छोड़ा
ये है मामला
सैफ अली खान और शर्मिला टैगोर की ओर से बताया गया कि भोपाल के कोहेफिजा क्षेत्र के खसरा नम्बर 80 की जमीन शासकीय अभिलेख में उनके नाम से दर्ज है। प्रशासन द्वारा निकाली गयी वीआईपी रोड के कारण उनकी जमीन तक पहुंचने का रास्ता बंद हो गया है। जिससे वे अब अपनी ही जमीन पर आ जा नहीं सकते हैं। इस संबंध में पूर्व में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट (high court) ने भोपाल कलेक्टर को जमीन तक पहुंचने के लिए मार्ग उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये थे। याचिका का निराकरण करते हुए हाईकोर्ट में अपने आदेश में कहा था कि उनके पास इस मामले में सिविल कोर्ट में प्रकरण दायर करने का विधिक अधिकार उपलब्ध है।
यह भी पढ़ेंः जब सैफ अली खान समेत तांडव की टीम के खिलाफ उठा था मामला
शर्मिला टैगौर, सैफ ने लगाई रिव्यू याचिका
आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने पूर्व में पारित आदेश को सही ठहराते हुए अपील को खारिज कर दिया था। जिसके खिलाफ ये रिव्यू याचिका दायर की गयी है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद युगलपीठ ने ये आदेश जारी किए हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता राजेश पंचौली ने पक्ष रखा।