जबलपुर। हाईकोर्ट की जस्टिस मेनन की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर नरसिंहपुर पिपरिया मार्ग एस एच 22 पर टोल टैक्स की वसूली रोकने का आदेश दिया है। खंडपीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता विनायक परिहार की याचिका पर यह आदेश जारी किया है। परिहार ने मार्ग की बदहाली और उस पर टोल टैक्स वसूली को लेकर जनहित याचिका दायर की थी।