भोपाल का मामला, याचिकाकर्ता ने लगाया राजनीतिक दबाव में कार्रवाई न करने का आरोप
जबलपुर•Jan 21, 2020 / 08:01 pm•
prashant gadgil
highcourt
जबलपुर.भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की मूर्ति लगाने के विवाद पर राज्य सरकार ने जवाब पेश करने के लिए समय मांग लिया। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता शशांक शेखर ने सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन कर रिपोर्ट पेश करने के लिए मोहलत मांग ली। याचिकाकर्ता की ओर से राजनीतिक दबाव में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया गया। चीफ जस्टिस एके मित्तल व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने आग्रह मंजूर कर अगली सुनवाई ४ फरवरी नियत की।
यह है मामला
राइट टाउन, जबलपुर निवासी अधिवक्ता ग्रीष्म जैन ने यह याचिका दायर कर कहा कि भोपाल के टीटी नगर लिंक रोड स्थित नानके पेट्रोल पंप चौक में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की दस फिट ऊंची मूर्ति लगाई जा रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश मे सड़क या सरकारी जगह पर नेताओं की मूर्ति लगाना प्रतिबंधित कर रखा है। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने भी राज्य के चीफ सेक्रेटरी को इस आदेश का पालन करने का आदेश दिया था। तर्क दिया गया कि तीन साल पूर्व जिस जगह से यातायात और ट्रैफिक व्यवस्था का हवाला देते हुए अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद की मूर्ति हटाई गई थी, वहां फिर मूर्ति लगाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन व अवमानना है।
नगर निगम ने बोला झूठ
अधिवक्ता सतीश वर्मा ने तर्क दिया कि राजनीतिक दबाव में सरकार मूर्ति नहीं हटा रही है। भोपाल नगर निगम ने झूठा शपथपत्र पेश किया है। महाधिवक्ता शशांक शेखर ने 5 दिसंबर 2019 को अंडरटेकिंग देकर कहा था कि सुको के दिशानिर्देश का पालन किया जाएगा। मंगलवार को उन्होंने इसके लिए और समय की मांग की। आग्रह को मंजूर कर लिया गया।
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