हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व जबलपुर नगर निगम से पूछा, 24 सितंबर तक मांगी रिपोर्ट
जबलपुर•Sep 17, 2021 / 07:45 pm•
prashant gadgil
Jabalpur High Court
जबलपुर. मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार व जबलपुर नगर निगम से पूछा कि शहर में डेंगू पर नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए गए। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने राज्य शासन व नगर निगम को एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए । 24 सितंबर तक का समय दिया गया। कांग्रेस नेता सौरभ नाटी शर्मा की याचिका पर पक्ष रखते हुए अधिवक्ता आदित्य संघी ने कोर्ट को बताया कि जबलपुर नगर निगम के पास सालों से महज पांच फागिंग मशीन हैं। जिनमें से तीन खराब हैं। दो मशीनों से काम चलाया जा रहा है। उनमें भी कैरोसिन भरकर धुंआ उड़ा दिया जाता है। जिससे मच्छरों का विनिष्टीकरण नहीं होता। तर्क दिया गया कि लार्वा विनिष्टीकरण को लेकर दावे तो बड़े किए जाते हैं, लेकिन नगर निगम के पास समुचित व्यवस्था नहीं है। यह हाल बरसों से है। जबकि डेंगू प्रतिवर्ष समस्या के रूप में सामने आता है। इस वर्ष नगर निगम कूलर निकलवाने सहित दूसरे उपाय अपनाने में जुटी है। जबकि उसकी मूलभूत जिम्मेदारी यह थी कि समय रहते फॉगिंग मशीन से छिड़काव की दिशा में गंभीरता बरती गई होती। हाई कोर्ट के पूर्व दिशा-निर्देशों तक का पालन नदारद है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने नगर निगम व सरकार से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी।
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