आपको भी मिल सकती है टोल प्लाजा में छूट, यदि आप रहते हैं यहां…जाने नियम
टोल प्लाजा में मनमानी : नहीं हो रहा नियमों का पालन
जबलपुर. शहर के चारों तरफ बने टोल नाकों पर वाहन चालकों से नियम विरुद्ध तरीके से टैक्स वसूला जा रहा है। रोजाना सैकड़ो वाहन चालक इसका शिकार हो रहे हैं। विरोध करने पर न तो प्लाजा में उनकी सुनवाई होती है न ही नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी उनकी बात सुनते हैं।
ये है नियम
जानकारी के अनुसार टोलप् लाजा से 20 किमी के दायरे में रहने वाले वाहन चालकों को टोल टैक्स में 50 प्रतिशत छूट मिलनी चाहिए। प्लाजा कर्मियों को ऐसे वाहन मालिकों के पास भी बनाना चाहिए। पास नहीं बनाए जाने से वाहन मालिकों को पूरा टैक्स चुकाना पड़ रहा है।
इन मार्गों पर हैं टोलनाका
मार्ग : संख्या
जबलपुर-कटनी : 03
जबलपुर-सागर : 03
जबलपुर-दमोह : 02
जबलपुर-रहली : 02
जबलपुर-नागपुर : 05
जबलपुर-रायपुर : 03
सिहोरा-मझगवां : 01
जबलपुर-केंट : 01
20 किमी के दायरे में दो टोल प्लाजा
शहर में 20 किमी के दायरे में दो टोल प्लाजा हैं। नेशनल हाइवे-34 पर बहोरीपार टोलनाका और नेशनल हाइवे-12 पर बरेला में टोल प्लाजा है। इनकी शहर से दूरी क्रमश: 18 किमी और 12 किमी है। नियमानुसार दोनों टोल प्लाजा में 50 प्रतिशत छूट दी जानी चाहिए। लेकिन, इसका पालन नहीं हो रहा है।
आपत्ति कर देते हैं दरकिनार
जानकारी के अनुसार टोल प्लाजा संचालक मनमाना टैक्स वसूलने के लिए महिला कर्मियों की तैनाती कर रहे हैं। वाहन चालक महिला कर्मचारियों से न तो ज्यादा बात करते हैं न ही टोल टैक्स को लेकर आपत्ति करते हैं। यदि कोई आपत्ति करता भी है तो वे उसे नजरअंदाज कर देती हैं।
वर्जन
– शहर के आसपास संचालित टोल प्लाजा में मनमाना टैक्स वसूला जा रहा है। आपत्ति करने पर भी सुनवाई नहीं होती। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई है।
संजय शर्मा, प्रवक्ता, आईएसबीटी, बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन
-सडक़ें जर्जर होने के बाद भी टोल प्लाजा में टैक्स वसूला जा रहा है। शहर में रजिस्टर्ड वाहनों को भी छूट नहीं दी जाती।
नसीम बेग, कोषाध्यक्ष, आईएसबीटी बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन
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