दिल्ली पुलिस को दिए गए अपनी शिकायत में महिला ने कहा कि उसने अपने दोस्त की मदद से यंग वूमेनस क्रिश्चियन एसोसिएशन में ब्यूटी कल्चर कोर्स के लिए आवेदन किया। अपने दोस्त के माध्यम से ही वह संजीव नाम के एक व्यक्ति से मिली ।
जिसने उसे हॉस्टल आवास के साथ 1.5 लाख रुपये में संस्थान में प्रवेश दिलवाने का वादा किया और पहली क़िस्त के तौर पर उससे 53 हजार रुपये मांग लिए उसके बाद हॉस्टल की व्ययवस्था करवाने के लिए उसने दूसरी बार 80 हजार रूपये ले लिए और कुछ दिन इन्तजार करने को कहा। जब काफी दिन इन्तजार करने के बाद संस्था या संजीव का फोन नहीं आया तो उसने अपने प्रवेश की स्थिति के बारे में जानने के लिए संस्थान के अधिकारियों से संपर्क किया।
पीड़िता उस समय हैरान रह गए जब वाईएमसीए अधिकारियों ने उसे बताया कि उसके प्रवेश के लिए केवल 33 हजार रुपये जमा किए गए थे और इसलिए उसका नाम छात्रावास की सूची में नहीं है।उसने बार-बार संजीव से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उसके दोनों मोबाइल नंबर बंद हो गए ।
जिसके बाद उसने किसी तरह गाजियाबाद में आरोपी के घर का पता लगाया और उसके घर पहुंच गयी जहां झगड़ा करने पर संजीव ने उसे 97 हजार रुपये का चेक दिया और बाकी पैसे बाद में देने का वादा भी किया। लेकिन जब वह चेक को भुनाने के लिए बैंक गई तो उसे बैंक अधिकारियों ने बताया कि हस्ताक्षर के गलत मिलान के कारण उसका चेक अस्वीकार कर दिया गया है।वहीं आरोपी चेक देने के बाद से ही अपने घर से फरार है।
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।