जिले के दोनों किसानों के नाम से जगदलपुर भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की कृषि विकास शाखा से लाखों का कर्ज था। उनके नाम से लगाए गए चेक बाउंस होने के मामले में बैंक ने स्थानीय अदालत ने परिवाद दायर किया था।
जगदलपुर•May 17, 2019 / 06:00 pm•
Deepak Sahu
कर्ज नहीं चुका पाने वाले जगदलपुर के दोनों किसान रिहा, धोखाधड़ी करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश
जगदलपुर. कर्ज नहीं चुकाने पर जेल भेजे गए जगदलपुर के दोनों किसानों तुलाराम मौर्य और सुखदास को गुरुवार को जमानत मिल गई। शाम को दोनों किसानों को जेल से रिहा कर दिया गया।
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जेएम भगत ने सुनवाई के बाद उनकी जमानत मंजूर कर ली। जिला प्रशासन ने किसानों की पैरवी के लिए नि:शुल्क विधिक सहायता मुहैया कराई थी। गुरुवार को अधिवक्ता डी. वर्मा और वीरेन्द्र बहोते ने न्यायालय के सामने किसानों की पैरवी की।