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जगदलपुर

कर्ज नहीं चुका पाने वाले जगदलपुर के दोनों किसान रिहा, धोखाधड़ी करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश

जिले के दोनों किसानों के नाम से जगदलपुर भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की कृषि विकास शाखा से लाखों का कर्ज था। उनके नाम से लगाए गए चेक बाउंस होने के मामले में बैंक ने स्थानीय अदालत ने परिवाद दायर किया था।

जगदलपुरMay 17, 2019 / 06:00 pm

Deepak Sahu

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कर्ज नहीं चुका पाने वाले जगदलपुर के दोनों किसान रिहा, धोखाधड़ी करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश

जगदलपुर. कर्ज नहीं चुकाने पर जेल भेजे गए जगदलपुर के दोनों किसानों तुलाराम मौर्य और सुखदास को गुरुवार को जमानत मिल गई। शाम को दोनों किसानों को जेल से रिहा कर दिया गया।

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जेएम भगत ने सुनवाई के बाद उनकी जमानत मंजूर कर ली। जिला प्रशासन ने किसानों की पैरवी के लिए नि:शुल्क विधिक सहायता मुहैया कराई थी। गुरुवार को अधिवक्ता डी. वर्मा और वीरेन्द्र बहोते ने न्यायालय के सामने किसानों की पैरवी की।
इधर कई दिनों बाद राजधानी पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों से मामले की जानकारी ली। धोखाधड़ी का मामला बताए जाने पर मुख्यमंत्री ने जांच में तेजी लाने और धोखाधड़ी करने वालों पर सख्त कार्यवाही का निर्देश दिया है। उधर मामले की जांच कर रहे एसडीएम जीआर मरकाम ने बताया कि किसानों को जमानत मिलने के बाद अब जांच प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। किसानों के साथ हुए धोखाधड़ी के दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी।
बैंक के परिवाद पर हुई थी कार्यवाही

बस्तर जिले के दोनों किसानों के नाम से जगदलपुर भारतीय स्टेट बैंक की कृषि विकास शाखा से लाखों का कर्ज था। उनके नाम से लगाए गए चेक बाउंस होने के मामले में बैंक ने स्थानीय अदालत ने परिवाद दायर किया था। पिछले सप्ताह अदालत ने दोनों किसानों को गिरफ्तार करने का आदेश जारी कर दिया। शुक्रवार को कोतवाली पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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