रायपुर में शिकायत की गई थी
उन्होंने कहा कि वर्ष 1993 और 1998 के दौरान अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए भूपेश बघेल ने कमजोर आय वर्ग की भूमि को अपनी पत्नी और माता के नाम पर खरीद लिया था। जिसके बाद उनके द्वारा नियम विरुद्ध आबंटन कराने पर आर्थिक अपराध शाखा रायपुर में शिकायत की गई थी।
इस कार्रवाई का विरोध करेंगे
इस मामले में जांच के बाद भूपेश बघेल एवं अन्य लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत वर्ष 2017 में अपराध दर्ज किया गया। परंतु प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होते ही जांच अधिकारी लॉरेंस खेस द्वारा भूपेश बघेल को इस मामले में क्लीन चिट दे दिया गया। उन्होंने कहा कि वह इस कार्रवाई का विरोध करेंगे।