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जयपुर। नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को राजस्थान उच्च न्यायालय ने गर्भपात की अनुमति दे दी है। अदालत ने अलवर सीएमएचओ को कहा है कि वह तीन विशेषज्ञ चिकित्सकों का बोर्ड बनाकर पीड़िता की जांच करें। जांच में सही पाए जाने पर तत्काल गर्भपात किया जाए। गर्भपात के बाद डीएनए जांच के लिए भ्रूण सुरक्षित रखा जाए। नाबालिग ने पिता के जरिए दायर याचिका में कहा कि अपहरण कर गैंगरेप किया है। चिकित्सकीय जांच के अनुसार पीड़िता अब करीब 18 सप्ताह की गर्भवती है। न्यायाधीश अशोक गौड़ की एकलपीठ ने पीड़िता की जांच कर गर्भपात कराने की अनुमति दी है।