राजधानी में नशे में लो फ्लोर चला रहे चालक को दो दिन की जेल, और साथ में यह सजा
मजिस्ट्रेट ने शराब के नशे में लो फ्लोर चलाकर सवारियों की जान जोखिम में डालने वाले चालक को दो दिन के कारावास की सजा और दो हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया
गबन के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा
जयपुर महानगर की खुली अदालत ने शुक्रवार को मजिस्ट्रेट ने शराब के नशे में लो फ्लोर चलाकर सवारियों की जान जोखिम में डालने वाले चालक को दो दिन के कारावास की सजा और दो हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। यातायात सहायक उपनिरीक्षक ने आरोपी को लो फ्लोर चलाते हुए पकड़ा और ब्रेथ एनलाइजर से नशे की मात्रा मापी। इसके बाद 185, 207 मोटर व्हीकल एक्ट में कार्रवाई की थी।
एएसआई प्रहलाद शर्मा ने 13 फरवरी को शाम 8.18 मिनट पर लो फ्लोर बस की चैकिंग के दौरान यादगार तिराहे तरफ से आते समय जांच में चालक प्रवीण कुमार चौबदार निवासी करौली में हिंडौन सिटी को जांच की तो ब्रेथ एनलाइजर में 100 एमएल से अधिक शराब का नशा पाया गया। चालक के पास लाइसेंस भी नहीं था। हालांकि चालक ने अपराध मानते हुए पहली बार गलती पर छोडऩे की बात कही, लेकिन सरकारी वकील ने बीच शहर में लो फ्लोर चलाने और सवारियों की जान जोखिम में डालने का तर्क दिया। इस पर कोर्ट ने 2600 रुपए का अर्थ दंड और दो दिन का साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
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