scriptदुष्कर्मी को बीस साल और सहयोगियों को पांच साल कारवास | 20 years imprisonment by pocso court for raping minor | Patrika News
जयपुर

दुष्कर्मी को बीस साल और सहयोगियों को पांच साल कारवास

(Pocso court) जयपुर जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने (Minor) नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ(Rape) दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सुभाष को(20 yr imprisonment) बीस साल कैद और उसका सहयोग करने के दोषी विजय और बीरबल को पांच-पांच साल कैद सजा से दंडित किया है।

जयपुरJan 18, 2020 / 08:24 pm

Mukesh Sharma

जयपुर

(Pocso court) जयपुर जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सुभाष को बीस साल कैद और उसका सहयोग करने के दोषी विजय और बीरबल को पांच-पांच साल कैद सजा से दंडित किया है। अदालत ने अभियुक्तों पर कुल चार लाख पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि सरूण्ड थाना इलाका निवासी पीडिता एक अप्रैल 2019 की रात शौच के लिए गई थी। यहां से अभियुक्त विजय उसका मोटर साईकिल पर अपहरण कर कोटपूतली चौराहे पर ले गया। अभियुक्त सुभाष पीडिता को बीरबल के ट्रेलर में बैठाकर धारूहेडा ले गया और यहां अभियुुक्त सुभाष ने बीरबल की मौजूदगी में पीडिता के साथ दुष्कर्म किया। वहीं बाद में पीडिता को घर जाने के लिए रुपए देकर बस में बैठा दिया। पीडिता ने घर पहुंच कर घटना की जानकारी अपनी बहन को दी तो पीडिता के पिता ने 4 अप्रैल को मामला दर्ज कराया। पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत मे आरोप पत्र पेश किया था। अभियुक्तों ने मामले में पीडि़ता की सहमति बताई तो कोर्ट ने कहा है कि कानूनी तौर पर नाबालिग की सहमति का कोई अर्थ नहीं है।

एक अन्य मामले में जयपुर महानगर की पॉक्सो अदालत क्रम-२ ने नाबालिग को ब्लैकमेल कर कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सद्दाम खान को दस साल कैद और 75 हजार का जुर्माने की सजा से दंडित किया है। मामले में पीडिता ने आमेर थाने में एक अक्टूबर 2018 को मामला दर्ज कराया था।

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