एक अन्य मामले में जयपुर महानगर की पॉक्सो अदालत क्रम-२ ने नाबालिग को ब्लैकमेल कर कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सद्दाम खान को दस साल कैद और 75 हजार का जुर्माने की सजा से दंडित किया है। मामले में पीडिता ने आमेर थाने में एक अक्टूबर 2018 को मामला दर्ज कराया था।