बलात्कार के अभियुक्त को 20 वर्ष कठोर कारावास
– सहयोगी मामा एवं मित्र को 5 साल की जेल
जयपुर•Jan 19, 2020 / 06:03 pm•
Ankit
जयपुर. कोटपुतली इलाके में नौ महीने पहले 13 साल की पीडि़ता का अपहरण कर उसके साथ ट्रेलर में बलात्कार करने के मामले में अभियुक्त बानसूर निवासी सुभाष जाट को अदालत ने 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पोक्सो मामलों की विशेष अदालत में न्यायाधीश दलीप सिंह ने शनिवार को अभियुक्त को कारावास एवं दो लाख रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया। मामले में गिरफ्तार किए गए सहयोगी एवं मित्र बानसूर निवासी विजय जाट और थानागाजी निवासी बीरबल जाट को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने बीरबल पर डेढ़ लाख एवं विजय पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि पीडि़ता के पिता ने गत वर्ष 4 अप्रेल को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि एक अप्रेल की रात बेटी शौच के लिए खेत पर गई थी। रास्ते में अभियुक्त सुभाष और विजय उसे जबरन मोटर साइकिल पर बिठाकर ले गए। धारूहेड़ा के पास सुभाष ने उसे अपने मामा के ट्रेलर में बिठा दिया। पीडि़ता का आरोप है कि ट्रेलर में सुभाष ने उसके साथ बलात्कार किया। डीएनए जांच में अपराध प्रमाणित हुआ। कोर्ट ने आदेश में पीडि़ता की सहमति का कानून में कोई महत्व नहीं होना बताया।
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