लाखों रुपए लिए, लौटाने से किया मना श्याम नगर के वेस्टर्न हाउस निवासी राजेन्द्र यादव व दीपक यादव ने हरमाड़ा थाने में मामला दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि 2013 में कंपनी के मार्केटिंग स्टाफ ने संपर्क किया। कंपनी के ब्रोशर में कंपनी को ग्राम दौलतपुरा कोटडा तहसील आमेर में मेगा टूरिज्म सिटी के लिए 480 बीघा जमीन आवंटित होने की जानकारी दी गई।
दुकान या विला खरीदते पर पीडि़त को लाभ होने का झांसा दिया। पीडि़तों ने कहा कि कंपनी के डायरेक्टर ज्ञान विजेश्वर, रोबिन विजेश्वर, मोनी विजेश्वर देश छोड़कर भागने वाले हैं। पीडि़त से लाखों रुपए ले लिए और लौटाने से मना कर दिया।
9 साल पूर्व आवंटन जेडीए ने 31 मार्च, 2008 को जमीन का आवंटन किया। लीज डीड में स्पष्ट किया गया कि आवंटित भूमि में से किसी भी हिस्से को जेडीए की पूर्व अनुमति बिना बेचने की अनुमति नहीं होगी।
शिकायत दी हरमाड़ा थाने में करीब एक दर्जन लोगों ने शिकायत दी है, उनके मामले दर्ज नहीं किए हैं। जेडीए से रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। आवंटन भी हो सकता है निरस्त
– जेडीए अधिकारियों के मुताबिक कंपनी को यहां विला, दुकान, मॉल, मल्टीप्लेक्स सिनेमा या अन्य किसी व्यावासयिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी गई है। – ऐसी किसी तरह की ?गतिविधि संचालित होती है तो उसकी पूर्व अनुमति जेडीए से लेनी होगी। अनुबंध की शर्त के विपरीत गतिविधि मिलती है तो उसका आवंटन निरस्त भी किया जा सकता है।
जेडीए उपायुक्त बिरधीचंद गंगवाल ने कहा की ट्यूरिज्म सिटी विकसित करने के लिए इंटरनेशनल एम्यूजमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. को जमीन आवंटित की गई है। पुलिस का पत्र आया है, जिसमें कई जानकारी मांगी हैं, जो दे रहे हैं। आवंटन शर्त के विपरीत गतिविधि मिली तो आवंटन निरस्त भी हो सकता है।
हरमाड़ा थाना जांच अधिकारी, हवा सिंह ने कहा मामले में एक एफआईआर दर्ज हुई है, इसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट जेडीए से मांगी है। प्रकरण में दस और पीडि़तों ने शिकायत दर्ज करा रखी है।