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जयपुर

Aadhar : एनजीओ रजिस्ट्रेशन के लिए आधार जरूरी

Aadhar : लोकसभा ने सोमवार को सर्वसम्मति से विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है, जिसमें एनजीओ के पंजीकरण के लिए पदाधिकारियों का आधार नंबर जरूरी होने और लोक सेवक के विदेशों से धनराशि हासिल करने पर पाबंदी का प्रावधान किया गया है।

जयपुरSep 21, 2020 / 10:45 pm

hanuman galwa

Aadhar : एनजीओ रजिस्ट्रेशन के लिए आधार जरूरी

Aadhar : एनजीओ रजिस्ट्रेशन के लिए आधार जरूरी

एनजीओ रजिस्ट्रेशन के लिए आधार जरूरी
लोकसभा में विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी

Aadhar To Be Mandatory For NGO Registration
जयपुर। लोकसभा ने सोमवार को सर्वसम्मति से विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है, जिसमें एनजीओ के पंजीकरण के लिए पदाधिकारियों का आधार नंबर जरूरी होने और लोक सेवक के विदेशों से धनराशि हासिल करने पर पाबंदी का प्रावधान किया गया है। इसमें प्रावधान है कि केंद्र सरकार किसी गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) या एसोसिएशन को अपना एफसीआरए प्रमाणपत्र वापस करने की मंजूरी दे सकेगी।
मसौदा विधेयक में कहा गया है कि एफसीआरए के तहत आने वाले संगठनों को कुल विदेशी फंड का 20 फीसदी से ज्यादा प्रशासनिक खर्च में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पहले इसका दायर 50 फीसदी तक होता था। विधेयक को रविवार को सदन में पेश किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से विधेयक पारित करने के लिए बोलते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि अनुपालन तंत्र को मजबूत करके, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाकर पहले के अधिनियम के प्रावधानों को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आश्वासन देते हुए कहा कि यह विधेयक किसी एनजीओ के खिलाफ नहीं है। यह संशोधन किसी धर्म पर हमला नहीं करता है। उन्होंने कहा कि यह संशोधन विधेयक आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी है।

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