हाईकोर्ट के अधिवक्ता तनवीर अहमद ने राजेंद्र गोरा की ओर से अदालत में पैरवी करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय के चुनाव संविधान के क्लॉज 15 के मुताबिक अपेक्स छात्रसंघ का चुनाव केवल पोस्ट ग्रेजुएशन के विद्यार्थी ही लड़ सकते हैं। लेकिन, राजस्थान विवि. में अभी तक पोस्ट ग्रेजुएशन का नया सत्र शुरू नहीं हुआ है। साथ ही प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। विवि. ने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यूआरएटीपीजी परीक्षा ले ली, लेकिन प्रवेश नहीं दिए हैं। ऐसे में उन्होंने विवि. के नियमों को चुनौति देते हुए याचिका दायर की थी। वहीं, दो अन्य छात्रनेताओं की ओर से दायर याचिका में पैरवी करते हुए अधिवक्ता अमित सिंह शेखावत और वेकेंटेश गर्ग ने भी कहा कि छात्रों को इस आधार पर चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने से नहीं रोका जा सकता है।
कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद तीनों छात्रों को पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रोविजनल एडमिशन देने का आदेश देते हुए चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी है। हालांकि इन छात्रों को फॉर्म के साथ यह शपथ पत्र देना होगा कि यदि वे अन्य योग्याताएं पूरी नहीं करेंगे तो उनका चुनाव रद्द होगा।