बेईमानों के जाल को एसीबी ने कर दिया बेनकाब, मास्टरमाइंड निकला पुलिसवाला
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (acb )ने एसीपी आस मोहम्मद (acp aas mohmmad) के खिलाफ एसीबी कोर्ट (acb court) में चार्जशीट पेश की। सरेंडर (surendar) करने के बाद ही से ही आस मोहम्मद फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।
बेईमानों के जाल को एसीबी ने कर दिया बेनकाब, मास्टरमाइंड निकला पुलिसवाला
जयपुर jaipur latest news भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (acb )ने एसीपी आस मोहम्मद (acp aas mohmmad) के खिलाफ एसीबी कोर्ट (acb court) में चार्जशीट पेश की। सरेंडर (surendar) करने के बाद ही से ही आस मोहम्मद फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। एएसपी चंद्रशील ने बताया कि झोटवाड़ा एसीपी रहते हुए आस मोहम्मद ने भ्रष्टाचार का जाल बना रखा था। थानाधिकारी के रीडर बत्तू खान और दलाल सुमंत सिंह के जरिए थाने में दर्ज मामलों में एसीपी आस मोहम्मद जमकर हेराफेरी कर रहे थे। दरअसल रीडर और दलाल को पकड़वाने वाले राजवीर सिंह को धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार नहीं करने की एवज में ढ़ाई लाख रुपए की मांग की गई थी। रीडर और दलाल को एसीबी ने पकड़ा तो थाने के एक एसआई रामलाल, थानाधिकारी प्रदीप चारण और एसीपी आस मोहम्मद फरार हो गए थे। कई दिनों तक फरार होने के बाद 23 अगस्त को एसीपी आस मोहम्मद ने कोटा में जांच अधिकारी चंद्रशील के सामने सरेंडर किया था। न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान कई दफा आस मोहम्मद की जमानत याचिका खारिज हुई। बता दे कि आस मोहम्मद पर परिवादी राजवीर सिंह को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार नहीं करने की ऐवज में ढ़ाई लाख रुपए रिश्वत मांगने के आरोप हैं। एसीबी ने झोटवाड़ा थाने के रीडर बत्तू खां और दलाल सुमंत को एक लाख रुपए एडवांस लेते हुए गिरफ्तार किया था। कार्यवाही होते ही आस मोहम्मद,थानाधिकारी प्रदीप चारण और एएसआई रामलाल फरार हो गए थे। करीब छह महीने तक फरार रहने के बाद आस मोहम्मद ने 23 अगस्त को अनुसंधान अधिकारी कोटा एसीबी के एएसपी ठाकुर चन्द्र सिंह के समक्ष सरेंडर किया था। एसीबी की जांच में आस मोहम्मद पर झोटवाड़ा सर्कल में एसीपी रहने के दौरान 88 आपराधिक मामलों में गलत अनुसंधान करने की जानकारी सामने आई है। इन सभी मामलों में या तो बिना सबूत के किसी को आरोपी माना है या फिर सबूत होने के बावजूद एफआर लगाने की सिफारिश की थीं।मामले में रीडर बत्तू खान और दलाल सुमंत सिंह के खिलाफ एसीबी पहले ही चालान पेश कर चुकी है। वहीं पीसी चंद्रभान जोशी पहले ही जमानत पर है। फरार एसएचओ प्रदीप चारण और एसआई रामलाल के खिलाफ चार्जशीट बाकी है। एसीबी ने आस मोहम्मद के खिलाफ पीसी अमेडमेंट के सेक्शन 7 (ए) में और आईपीसी की धारा 120बी में जुर्म प्रमाणित मानते हुए चालान पेश किया है।