बच्चों से जबरन चूड़ी कारखाने में काम करवाने(Child Labour) और उन्हें भूखा रखने के अभियुक्त को जयपुर शहर की एडीजे कोर्ट नंबर-9(ADJ Court ) ने उम्र कैद(Life Imprisonment) की सजा(Sentence) दी है। कोर्ट ने अभियुक्त तौफीक उर्फ सोनू पर एक लाख 30 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।
जयपुर•Aug 29, 2019 / 07:00 pm•
Mukesh Sharma
बच्चों से करवा रहा था मजदूरी,अब भुगतेगा उम्र कैद
जयपुर
सरकारी वकील एपीपी सुरेन्द्र सिंह राजावत ने कोर्ट को बताया कि 20 फरवरी 2016 को खो-नागोरियान थाना पुलिस को मुखबिर से करीम नगर स्थित एक मकान में छोटे बच्चों से जबरन काम करवाए जाने की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस ने बताए गए मकान पर छापा मारा और और मकान में से चूडीयां बना रहे पांच छोटे बच्चों को बरामद किया। पूछताछ में बच्चों ने पुलिस को बताया कि अभियुक्त सुबह छह बजे से रात 11 बजे तक उनसे जबरन काम करवाता था और समय पर खाना भी नहीं देता था। शिकायत करने या घर जाने की बात करने पर अभियुक्त बच्चों को पीटता था। पुलिस ने अभियुक्त को बाल मजदूरी निवारक कानून सहित नाबालिग बच्चों को प्रताडऩा देने व जबरन बंधक बनाए रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट ने अभियुक्त के खिलाफ लगाए आरोपों को सही ठहराते हुए उसे दोषी मानकर उम्र कैद की सजा से दंडित किया है।