अदालती आदेश की पालना नहीं होने पर एसीएस तलब
हाईकोर्ट ने कॉलेज व्याख्याता को चयनित वेतनमान देकर वसूली रद्द करने के आदेश की पालना नहीं होने पर उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल को 24 अक्टूबर को दोपहर दो बजे हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने डॉ. कौशल्या शर्मा की अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया। प्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ता लोकेन्द्र सिंह शेखावत ने कोर्ट को बताया कि प्रार्थिया पीएचडी उपाधि रखती है, इसके बावजूद चतुर्थ रिफ्रेसर कोर्स नहीं करने पर चयनित वेतनमान से वंचित कर दिया और वसूली निकाल दी। उच्च शिक्षा विभाग ने पीएचडी पुरानी स्कीम के तहत होने और रिफ्रेसर कोर्स तय अवधि के बाद करने का हवाला देकर चयनित वेतनमान देने से इनकार किया था। प्रार्थीपक्ष ने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट प्रार्थिया को चयनित वेतनमान देने व वसूली रद्द करने का आदेश 17 अप्रेल 18 को ही दे चुका, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग ने अब तक आदेश की पालना नहीं की है। अवमानना याचिका में अदालती आदेश की पालना कराने की गुहार की गई है।
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