बता दे..इससे पूर्व अभिनेत्री ने बूंदी न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, जिसे सोमवार को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। प्रकरण के अनुसार, राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव चर्मेश शर्मा के इस्तगासे पर बूंदी के सदर थाने में आइपीसी व आइटी एक्ट में 10 अक्टूबर 2019 को अभिनेत्री रोहतगी के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ था। बूंदी पुलिस ने अभिनेत्री रोहतगी को ई-मेल के जरिए दो बार नोटिस भेजकर अनुसंधान के लिए बूंदी तलब किया था।
रोहतगी के अहमदाबाद स्थित आवास पर भी जाकर नोटिस दिया गया, लेकिन अभिनेत्री ने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। वह पुलिस के समक्ष भी उपस्थित नहीं हुई। मामले में पुलिस ने अभिनेत्री के खिलाफ आइपीसी व आइटी एक्ट में अपराध प्रमाणित मान लिया। बूंदी सदर थाना पुलिस प्रभारी लोकेन्द्र पालीवाल की अगुवाई में शनिवार को अहमदाबाद पहुंची। रविवार सुबह रोहतगी को उसके आवास से हिरासत में ले लिया। बाद में उसे साथ लेकर बूंदी रवाना हो गए। इस मामले में बूंदी पुलिस ने अहमदाबाद पुलिस को भी पत्र लिखकर रिकॉर्ड मांगे थे।
बता दे..रोहतगी ने अपने वकील के माध्यम से बूंदी कोर्ट में 12 दिसम्बर को अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी। इस अर्जी पर 13 दिसम्बर को सुनवाई होनी थी, लेकिन यह सुनवाई टल गई। उक्त मामले में पुलिस ने पत्रावली कोर्ट में पेश की थी।