मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 20 नवम्बर, 2020 से 21 दिसम्बर, 2020 के मध्य कोई भी पात्र व्यक्ति जो संदर्भ तिथि 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं या करेंगे, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रारूप-6 में आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मतदाता सूची में पूर्व से पंजीकृत मतदाता यदि अपनी प्रविष्टि में किसी प्रकार का संशोधन करवाने चाहते हैं तो प्रारूप-8 में आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि यदि मतदाता सूची में किसी प्रकार की आपत्ति हो तो उसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता द्वारा प्रारूप-7 में आक्षेप प्रस्तुत किया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उक्त आवेदन पत्र बीएलओ के पास निःशुल्क उपलब्ध हैं तथा उन्हें विभाग की वेबसाइट/मतदाता सेवा पोर्टल से भी डाउनलोड किया जा सकता है। सभी आवेदन पत्र बूथ लेवल अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किये जा सकते हैं अथवा भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल पर अथवा मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किए जा सकते हैं।