अलवर मामला उजागर होने के बाद इसका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। इसमें पीडि़ता की पहचान भी स्पष्ट उजागर हो रही है। मोबाइल में वीडियो रखना और उसे किसी को फॉरवर्ड करना दोनों कृत्य अपराध है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
पीडि़ता की पहचान उजागर होने पर
अधिवक्ता दीपक चौहान ने बताया कि किसी भी तरह पीडि़ता की पहचान उजागर करना आइपीसी की धारा 228 ए के तहत अपराध है। ऐसा करने पर दो वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। घटना के बाद कई नेताओं ने पीडि़त परिवार के साथ फोटो फेसबुक पर शेयर की है। ये सभी इस धारा के तहत गलत है।
अधिवक्ता दीपक चौहान ने बताया कि किसी भी तरह पीडि़ता की पहचान उजागर करना आइपीसी की धारा 228 ए के तहत अपराध है। ऐसा करने पर दो वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। घटना के बाद कई नेताओं ने पीडि़त परिवार के साथ फोटो फेसबुक पर शेयर की है। ये सभी इस धारा के तहत गलत है।
वायरल करने पर
इसी तरह ऐसे वीडियो को फॉरवर्ड करना आइटीएक्ट के दायरे में आता है। ऐसा कृत्य आइटी एक्ट की धारा 67 व 67ए के तहत अपराध है तथा इसमें पांच वर्ष की सजा व दस लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है।
इसी तरह ऐसे वीडियो को फॉरवर्ड करना आइटीएक्ट के दायरे में आता है। ऐसा कृत्य आइटी एक्ट की धारा 67 व 67ए के तहत अपराध है तथा इसमें पांच वर्ष की सजा व दस लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है।
वीडियो मिलने पर
मोबाइल में यह वीडियो पाए जाने पर महिला अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986 के तहत दो साल की सजा व दो हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है। – वीडियो को वायरल करने वाला इस अपराध में शामिल माना जाएगा। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।
कपिल गर्ग, पुलिस महानिदेशक
मोबाइल में यह वीडियो पाए जाने पर महिला अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986 के तहत दो साल की सजा व दो हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है। – वीडियो को वायरल करने वाला इस अपराध में शामिल माना जाएगा। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।
कपिल गर्ग, पुलिस महानिदेशक
वाट्सऐप ग्रुप पर वीडियो भेजा, मामला दर्ज
विधायकपुरी थाने में थानागाजी गैंगरेप प्रकरण के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करने का मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस ने बताया कि पीपुल्स ग्रीन पार्टी के कार्यकत्र्ता धर्मेंद्र वैष्णव ने मामला दर्ज कराया कि वह एक वाट्सऐप ग्रुप से जुड़ा हुआ है जिसका वह एडमिन भी है। उस ग्रुप पर किसी युवक ने थानागाजी गैंगरेप प्रकरण के वीडियो डाले हंै, जिससे पीडि़ता की पहचान उजागर हुई है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है।
विधायकपुरी थाने में थानागाजी गैंगरेप प्रकरण के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करने का मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस ने बताया कि पीपुल्स ग्रीन पार्टी के कार्यकत्र्ता धर्मेंद्र वैष्णव ने मामला दर्ज कराया कि वह एक वाट्सऐप ग्रुप से जुड़ा हुआ है जिसका वह एडमिन भी है। उस ग्रुप पर किसी युवक ने थानागाजी गैंगरेप प्रकरण के वीडियो डाले हंै, जिससे पीडि़ता की पहचान उजागर हुई है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है।