इस स्थिति में नहीं मिलेगा लाभ
आपराधिक प्रवृति के प्रकरण में राजस्व बकाया की स्थिति में योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। किसी प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया लंबित होने की स्थिति में योजना का लाभ लेने के लिए न्यायालय में वाद वापस लेने हेतु प्रार्थना प्रत्र देने और न्यायालय के आदेश की प्रति के साथ आवेदन किया जा सकेगा।
स्टांप ड्यूटी में मिलेगी राहत
मुख्यमंत्री ने ऋण दस्तावेजों पर बकाया स्टांप ड्यूटी के पुराने मामलों के निपटारे के लिए इस साल 1 अप्रेल से प्रस्तावित नई एमनेस्टी योजना के प्रारूप का भी अनुमोदन कर दिया है। इसके तहत राजस्थान स्टांप अधिनियम -1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 37(बी) की श्रेणी में आने वाले बंधक-पत्रों पर स्टांप ड्यूटी एक प्रतिशत से घटाकर 0.25 प्रतिशत एवं अधिकतम 25 लाख रूपए प्रस्तावित की गई है। योजना की अवधि में स्टांप ड्यूटी जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में पूर्ण छूट दी जाएगी।