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जयपुर

व्यापारिक सीएसआर के तहत करवाया जाए आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण

Anganwadi centers : व्यापारिक सीएसआर के तहत आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण करवाया जा सकता है।

जयपुरFeb 26, 2020 / 04:57 pm

Ashish

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व्यापारिक सीएसआर के तहत करवाया जाए आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण

जयपुर
Anganwadi centers : व्यापारिक सीएसआर के तहत आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण करवाया जा सकता है। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि व्यापारिक क्षेत्र में लोग सीएसआर के माध्यम से आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण करवाएं ताकि प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या में इजाफा हो सके। दरअसल, मंत्री ममता भूपेश प्रश्नकाल में विधायकों की ओर से इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रही थी। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 10 गुना 14 का कमरा किचन, बरामदा तथा 200 गज जमीन, शहरी क्षेत्र में एक कमरा तथा बरामदा की आवश्यकता होती है। वर्तमान में विभिन्न संस्थाएं सीएसआर के माध्यम से आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण करवा रही है। किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र व्यापारिक रुप से बहुत समृद्ध है, उन्होंने आग्रह किया कि वहां व्यापारिक लोग सीएसआर फंड के माध्यम से आंगनबाड़ी केन्द्र बनाएं, जिससे किशनगढ़ पूरे प्रदेश में आगनबाड़ी केन्द्रों के लिहाज से आदर्श क्षेत्र बन सकें।
आती है इतनी लागत
भूपेश ने बताया कि आंगनबाड़ी केन्द्र के भवन निर्माण में 7 लाख रुपए की लगत लगती है जिसमे 5 लाख रुपए नरेगा तथा दो लाख रुपए विभाग की ओर से व्यय किया जाता है। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी केन्द्र के भवन निर्माण में केन्द्र एवं राज्य सरकार का 60: 40 का अनुपात होता है। उन्होंने बताया कि अगर केन्द्र 60 के अनुपात में राशि दे देती है तो राज्य सरकार तुरन्त ही 40 प्रतिशत राशि आंगनबाड़ी के भवन निर्माण में दे देगी।
लिखित जवाब में दी जानकारी
इससे पहले विधायक सुरेश टाक के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में भूपेश ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ के अन्तर्गत तीन परियोजनाएं क्रमशः किशनगढ़ शहर, किशनगढ़ ग्रामीण, अराई संचालित है। उन्होंने संचालन की स्थिति का विवरण सदन के पटल पर रखा। भूपेश ने आंगनबाड़ी केन्द्राें का विवरण भी सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायतीराज निकाय/ स्थानीय निकाय/ राजस्व विभाग से भूमि आवंटन हो जाने पर विभाग की ओर से वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विभागीय योजना के तहत करवाया जाता है।

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