राजस्थान रोडवेज द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के नियमों में 5 साल से पुराने मामलों में नियुक्ति देने का प्रावधान नहीं होने के कारण नियुक्ति देना संभव नही था। इसलिये मानवीयता के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री से विषेष अनुमति प्राप्त कर मृतक आश्रितों को 5 वर्ष से ज्यादा अवधि पार मामलों में शिथिलता देकर नियुक्त दी गई है। रोडवेज में प्रतिवर्ष औसतन 100-125 कर्मचारियों की मृत्यु नौकरी के दौरान हो जाती है, जिसमें मृतक की पत्नी पढी लिखी नहीं होने, आश्रित नाबालिक होने, शैक्षणिक योग्यता नहीं होने के साथ ही जानकारी के अभाव में नियुक्ति के लिये आवेदन सम्बन्धित डिपो में निर्धारित समय से प्रस्तुत नही किये जाते, जिससे अनुकम्पा नियुक्ति में देरी हो जाती है।