अच्छी खबर: अब बोतल बंद पानी की जांच करेगा नगर निगम
जयपुरPublished: Feb 11, 2016 01:16:00 pm
बोतल बंद पानी की पैकिंग कर बेचने वाले व्यापारिक संस्थान भी नगर निगम के
नियमों के दायरे में आएंगे। अब इसके लिए निगम से लाइसेंस लेना पड़ेगा।
मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर निगम कार्रवाई करेगा।
बोतल बंद पानी की पैकिंग कर बेचने वाले व्यापारिक संस्थान भी नगर निगम के नियमों के दायरे में आएंगे। अब इसके लिए निगम से लाइसेंस लेना पड़ेगा। मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर निगम कार्रवाई करेगा।
निगम प्रशासन की ओर से राजस्थान नगर निगम अधिनियम 2009 की धारा 340 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निगम क्षेत्र में इस बारे में उप नियम 2016 बनाया जाना प्रस्तावित है। उप नियमों का अनुमोदन बोर्ड बैठक में किया जाना प्रस्तावित है। इसमें पेयजल की शर्तों का भी मसौदा बनाया गया है। इसके तहत बोतलों में पेयजल की पैंकिंग में केवल जलदाय विभाग के नल या ट्यूबवैल के ही पानी का उपयोग होना चाहिए।
जल का शुद्धीकरण कर विधिक मानकों के अनुसार ही प्रयोग में लिया जाए। पानी की प्रत्येक वर्ष के फरवरी और अगस्त माह में संबंधित विभाग से जांच करवाकर रिपोर्ट निगम में पेश करनी होगी। पेयजल उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों का प्रति छह माह में स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाना जरूरी होगा। पैकिंग बोतलों पर उत्पादन तिथि एवं एक्सपायरी तिथि अंकित करना अनिवार्य होगा।
वाहन पर खाद्य सामग्री बेचने वाले भी दायरे में
मोबाइल वैन पर खाद्य व अन्य सामग्री बेचने वालों को भी नियमों के दायरे में रहकर काम करना होगा। उप नियमों के तहत मोबाइल वैन चिह्नित स्थानों पर ही खड़ी हो सकेगी। यातायात पुलिस द्वारा एतराज जताने पर मोबाइल वैन को हटाना आवश्यक होगा।
अनुज्ञाधारी को यातायात पुलिस का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी निगम में पेश करना होगा। खाद्य सामग्री उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए। विक्रय की जाने वाली खाद्य सामग्री की रेट लिस्ट वैन के बाहर सदृश्य स्थान पर लगाना आवश्यक होगा।
वैन के ठहराव स्थल के पास बैंच, स्टूल या अन्य सामग्री नहीं होनी चाहिए। वैन में कार्यरत कर्मचारी स्वस्थ्य होने चाहिए एवं स्वच्छ सफेद एप्रीन पहनना आवश्यक है। साथ ही, प्रत्येक छह माह में मेडिकल जांच का प्रमाण पत्र भी देना होगा।
पॉलीथिन में पैकिंग तो लाइसेंस निलम्बित
नए उप नियमों में पॉलीथिन के इस्तेमाल को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उप नियमों में स्पष्ट लिखा कि सम्पूर्ण प्रकार के खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए एल्यूमिनियम फाइल ही काम ली जाएगी। प्रतिबंधित प्लास्टिक से निर्मित कोई भी सामग्री खाद्य पदार्थों के उपयोग में नहीं ली जाएगी। यदि एेस करते पाए जाने पर लाइसेंस निलम्बित करने का प्रावधान किया गया है।