परिवाद लौटाने पर थानाधिकारी पर कार्रवाई की गुहार
दारासिह एनकाउंटर से जुड़ा प्रकरण, परिवादी के अधिवक्ता ने लगाई अर्जी
थानाधिकारी नरेश कुमार के खिलाफ अलग से अवमानना याचिका दायर कर नोटिस जारी करने की मांग
जयपुर. दारासिह एनकाउंटर प्रकरण में कोर्ट के आदेश देने के बाद भी बनीपार्क थानाधिकारी की ओर से एफआइआर दर्ज नहीं कर इस्तगासे को अदालत में लौटाने पर परिवादी अमित कुमार बेनीवाल ने बुधवार को थानाधिकारी के पत्र का जवाब देते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। परिवादी के अधिवक्ता ने अदालत में न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 15/2 के अन्तर्गत थानाधिकारी नरेश कुमार के खिलाफ अलग से अवमानना याचिका दायर कर नोटिस जारी करने की मांग की है। बाद में न्यायाधीश कोमल मोटयार ने जवाब प्रार्थना पत्र पर बहस एवं अवमानना याचिका पर सुनवाई के लिए 20 जनवरी को आगामी सुनवाई तय की है। अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि परिवाद में न्यायिक अधिकारियों के नाम सिर्फ घटनाक्रम को लेकर रेफरेंस के तौर पर ही दिए गए हैं। न्यायालय ने पुलिस को एफआईआर दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए थे। एसएचओ को केवल कोर्ट के आदेश की पालना करनी थी। एसएचओ द्वारा आपत्तियां उठाना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। कन्टेम्पट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जाए। एसएचओ का पत्र कोर्ट को भूल सुधार करने की नसीहत दे रहा है। उसने परिवाद को पोषणीय ही नहीं माना है। कोर्ट की कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह लगाती है। साजिश के तहत यह खतरनाक कदम उठाया गया है।