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पैन-आधार नंबर न देने पर 20 फीसदी वेतन कटेगा, इन कर्मचारियों पर लागू होगा नियम

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ( CBDT ) के नए आदेश के अनुसार यदि कोई कर्मचारी अपना पैन ( Pan ) या आधार ( Aadhar ) को नियोक्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं करता है तो टैक्स के रूप में 20 फीसदी वेतन की कटौती कर ली जाएगी…

जयपुरJan 25, 2020 / 01:57 pm

dinesh

जयपुर/नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ( CBDT ) के नए आदेश के अनुसार यदि कोई कर्मचारी अपना पैन ( Pan ) या आधार ( Aadhar ) को नियोक्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं करता है तो टैक्स के रूप में 20 फीसदी वेतन की कटौती कर ली जाएगी। यह नियम सालाना 2.5 लाख या अधिक वेतन वाले कर्मचारियों पर लागू होगा। ये नियम 16 जनवरी से लागू हो गया। आयकर की धारा 206एए के अनुसार कर योग्य आय प्राप्त करने पर कर्मचारियों को पैन ( Pan Card Number ) या आधार संख्या ( Aadhar Number ) पेश करना अनिवार्य है। नए निर्देशों में यदि कर्मचारी विवरण प्रस्तुत नहीं करता तो नियोक्ता को कर्मचारी के वेतन पर लगने वाली दर से या 20 प्रतिशत की दर से या उससे अधिक की कर दर पर कटौती करने के लिए जिम्मेदार बनाया गया है।

यदि विभिन्न कटौतियों के बाद वेतन 20 प्रतिशत कर के दायरे में आता है तो 20 प्रतिशत की दर से टीडीएस लागू होगा। यदि वेतन 30 प्रतिशत कर के दायरे में आता है तो नियोक्ता औसत कर दर की गणना करेगा, जो कर्मचारी की कुल कर देयता को कुल वार्षिक आय से भाग देने पर प्राप्त होगी। यदि औसत कर की दर 20 प्रतिशत तक निकलती है तो टीडीएस 20 प्रतिशत होगा। इसके अलावा अन्य मामलों में औसत कर दर पर उच्च टीडीएस लागू होगा। ऐसे में कर्मचारी को 4 प्रतिशत की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर देने से छूट दी जाएगी।
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– यह औसत टैक्स दर पर निर्भर करेगा, जिसे कर्मचारी की कुल कर देयता को उसकी वार्षिक आय से भाग देकर निकाला जाएगा।
– यदि औसत कर की दर 20 प्रतिशत तक आती है तो 20 प्रतिशत टीडीएस लगेगा, इससे ज्यााद कर दर आने पर उस दर से डीटीएस कटेगा।

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