विभाग की ओर से जारी आदेश में अब यह साफ किया गया है कि अगर पिछले शैक्षणिक सत्र में परीक्षा का आयोजन किया गया है तो छात्रवृति आवेदन पत्र के साथ अंकतालिका लगानी होगी और यह प्रोन्नत किया गया है तो बोर्ड या विवि की ओर से जारी प्रमाण पत्र को मान्य किया गया है। गौरतलब है कि विभाग की ओर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष समूह योजना, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विमुक्त, घुमन्तु और अद्र्धघुमन्तु, मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृति योजनाएं हैं।