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जयपुर

फेसबुक पर दोस्ती कर घुमाने ले गया, अदालत ने दी तीन साल जेल की सजा

– फेसबुक पर हुई थी दोस्ती, दो नाबालिग बहनों को ले गया था गुजरात घुमाने

जयपुरFeb 13, 2020 / 10:03 pm

Devendra Sharma


जयपुर. भट्टा बस्ती थाना इलाके से दो नाबालिग लड़कियों को बहला-फुसलाकार घुमाने ले जाने वाले अभियुक्त को अदालत ने तीन साल कारावास की सजा से दंडि़त किया है। अभियुक्त सुभाष कॉलोनी निवासी अयान सिंह उर्फ मोनू कुमार (20) को पीसीपीएनडीटी मामलों की विशेष अदालत में जज स्नेहलता जाखड़ ने अपहरण के अपराध में तीन साल की जेल एवं पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि नाबालिगों की सहमति का कानून में कोई महत्व नहीं है।

गौरतलब है कि नाबालिग पीडि़ता के पिता ने 16 मई, 2017 को भट्टा बस्ती थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी और रिश्तेदार की बेटी सुबह 9.30 बजे बाजार गई थी, लेकिन शाम तक घर वापस नहीं लौटी। पुलिस ने राजकोट-गुजरात से तीनों को दस्तयाब कर दोनों लड़कियों को सकुशल परिजनों को सौंप दिया था। जांच में पता चला कि दोनों लड़कियों की अयान सिंह के साथ फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। तीनों घर से घूमने के लिए अजमेर, अहमदाबाद होते हुए राजकोट चले गए थे।

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