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जयपुर

तिरंगे के अपमान मामले में कोर्ट ने लिय प्रसंज्ञान

– जय क्लब में 31 दिसंबर 2017 की रात को राष्ट्रीय ध्वज उल्टा लटने होने का मामलाजय क्लब में तिरंगे के अपमान से जुड़े केस में कोर्ट ने लिया प्रसंज्ञान
 

जयपुरFeb 26, 2020 / 01:57 am

Ankit

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जयपुर. सी-स्कीम स्थित जय क्लब में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को उलटा लटाकार अपमान के मामले में महानगर की एसीएमएम कोर्ट-4 ने प्रसंज्ञान लिया है। मामले में क्लब के तत्कालीन अध्यक्ष राजेंद्र तिवाडी, सचिव सूर्य प्रकाश पुरोहित, कार्यक्रम आयोजक अनुज शाह के खिलाफ प्रसंज्ञान लेकर उन्हें 30 मार्च को तलब किया है। कोर्ट ने यह आदेश भारत शर्मा के परिवाद पर दिया। इसमें कहा था कि वह एक जनवरी, 2018 को सुबह मॉर्निंग वॉक पर जा रहा था तो उस दौरान उसने जय क्लब मेंं सुबह 7:00 बजे तिरंगा झंडा उल्टा लटका हुआ देखा। उसने वहां पर मौजूद लोगों को तिरंगा सही करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने नहीं किया और बाद में विधायकपुरी थाना पुलिस ने मौके पर जाकर राष्ट्रीय ध्वज को नीचे उतारा। पुलिस ने परिवाद पर कार्रवाई करते हुए कोर्ट में 13 दिसंबर 2018 को पेश की गई रिपोर्ट में क्लब के तीनों पदाधिकारियों को फ्लैग कोर्ट ऑफ इंडिया एक्ट 2002 एवं आईपीसी की धाराओं के उल्लंघन का आरोपी माना था।

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