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जयपुर

मकान बनाने की बाध्यता में 6 माह की मिली छूट

कोविड—19 (COVID-19) को देखते हुए सरकार ने भूमि संबंधी प्रकरणों में भवन निर्माण (building construction) के लिए 6 माह की छूट दी है। नगरीय निकायों की ओर से लीजडीड या पटृा जारी करने के दौरान भवन निर्माण की निर्धारित अवधी में अब 6 माह की छूट दी गई हैं। इसके लिए नगरीय विकास विभाग (Urban development department) ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए है।

जयपुरMay 15, 2020 / 09:52 pm

Girraj Sharma

मकान बनाने की बाध्यता में 6 माह की मिली छूट

मकान बनाने की बाध्यता में 6 माह की मिली छूट

मकान बनाने की बाध्यता में 6 माह की मिली छूट
— कोविड—19 के चलते सरकार ने दी छूट

जयपुर। कोविड—19 (COVID-19) को देखते हुए सरकार ने भूमि संबंधी प्रकरणों में भवन निर्माण (building construction) के लिए 6 माह की छूट दी है। नगरीय निकायों की ओर से लीजडीड या पटृा जारी करने के दौरान भवन निर्माण की निर्धारित अवधी में अब 6 माह की छूट दी गई हैं। इसके लिए नगरीय विकास विभाग (Urban development department) ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए है। इससे प्रदेश के नगरीय निकाय क्षेत्रों के हजारों लोगों को राहत मिलेगी। वहीं सरकार ने नीलामी में 15 दिन में राशि जमा कराने वालों को भी राहत दी है। उन्हें अब एक परसेंट की जगह दो परसेंट की छूट मिलेगी।
जयपुर सहित प्रदेश के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में निकायों की ओर से जारी किए गए लीजडीड या पटृा में भवन निर्माण की बाध्यता में 6 माह की छूट मिल गई है। इससे लोगों को अब मकान बनाने की बाध्यता में 6 माह की राहत और मिल गई है। कोरोना वायरस के चलते उत्पन्न हुई स्थिति और लॉकडाउन को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों को यह छूट दी है। नगरीय विकास विभाग के अधिकारियों की मानें तो निकायों की ओर से लीजडीड या पटृा जारी किए जाने के दौरान भवन निर्माण निर्धारित समयावधि में किए जाने की शर्त अंकित की जाती है, वहीं भू—उपयोग परिवर्तन नियम में भी भवन निर्माण की समय सीमा निर्धारित की जाती है। अब विभाग ने एक आदेश जारी कर लीजडीड, पटृा, भू—उपयोग परिवर्तन और भवन निर्माण अनुज्ञा में निर्धारित की गई भवन निर्माण की समयावधि को 6 माह बढा दिया है, यानी अब लोगों को भवन निर्माण में 6 माह का अतिरिक्त समय देकर सरकार ने राहत दी है।

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