कोविड—19 (COVID-19) को देखते हुए सरकार ने भूमि संबंधी प्रकरणों में भवन निर्माण (building construction) के लिए 6 माह की छूट दी है। नगरीय निकायों की ओर से लीजडीड या पटृा जारी करने के दौरान भवन निर्माण की निर्धारित अवधी में अब 6 माह की छूट दी गई हैं। इसके लिए नगरीय विकास विभाग (Urban development department) ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए है।
जयपुर•May 15, 2020 / 09:52 pm•
Girraj Sharma
मकान बनाने की बाध्यता में 6 माह की मिली छूट