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जयपुर

रसद वितरण में लापरवाही, दो डीएसओ को निलंबित करने के आदेश

जयपुर . प्रदेश में कोविड-19 (Corona Virus) के कारण Lockdown अवधि के दौरान Black Marketing करने वाले थोक एवं खुदरा विक्रेताओं तथा अधिकारियेां के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रसद वितरण में Negligence बरतने पर दौसा एवं बांसवाड़ा के DSO को निलंबित करने के आदेश दिए हैं।

जयपुरApr 04, 2020 / 06:54 pm

Anil Chauchan

Ration shops will not be put up for monitoring and grievance redressal action

Ration shops will not be put up for monitoring and grievance redressal action

जयपुर . प्रदेश में कोविड-19 ( Kovid-19 ) कोरोना वायरस ( Corona virus ) के कारण लॉकडाउन ( Lockdown ) अवधि के दौरान कालाबाजारी ( Black Marketing ) करने वाले थोक एवं खुदरा विक्रेताओं तथा अधिकारियेां के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रसद वितरण में लापरवाही ( Negligence ) बरतने पर दौसा एवं बांसवाड़ा के डीएसओ ( DSO ) को निलंबित करने के आदेश दिए हैं।
यह जानकारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चन्द मीना ने दी। मीना शनिवार को सचिवालय में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेस के दौरान जिला रसद अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। मंत्री ने बताया कि दौसा एवं बांसवाडा जिले के डीएसओ की ओर से लॉकडाउन अवधि में पीडीएस के तहत रसद वितरण में लापरवाही बरतने के कारण निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि पर्यवेक्षण नहीं करने एवं लापरवाही करने पर अजमेर प्रथम व द्वितीय, भरतपुर एवं अलवर के जिला रसद अधिकारियों को नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए।
मीना ने कहा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान आवश्यक राशन सामग्री नियमित रूप से डोर-टू-डोर पहुंचाने के लिए शत-प्रतिशत प्रयास किए जाएं। लॉकडाउन अवधि के दौरान प्रदेश में जरूरतमंद व्यक्तियों को चिन्हित कर ड्राई राशन सामग्री का वितरण करवाया जाना सुनिश्चित करें।
कर्फ्यू वाले इलाकों में हो नियमित आपूर्ति —:
खाद्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के जिन इलाकों में कर्फ्यू घोषित किया गया है वहां पर आवश्यक रसद सामग्री एवं अन्य जरूरत का सामान प्रतिदिन डोर-टू-डोर वितरण करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। इन इलाकों में जो राशन डीलर दुकान नहीं खोल रहे है, उनके विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवाए।
बिना ओटीपी के उठाये गए गेहूं की होगी जांच —:
प्रदेश में जिन राशन डीलरों की ओर से 70 प्रतिशत से ज्यादा गेहूं का उठाव बिना ओटीपी के किया गया है, उनके विरूद्ध जांच कर कार्रवाई की जाएगी। जिन राशन डीलरों ने दूसरे जिले के राशन कार्ड से गेहूं अनियमित रूप से उठाया गया है, उसकी जांच करवाकर राशन डीलर के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इन्टर डिस्ट्रिक्ट पोर्टेबिलिटी होगी बन्द —:
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि प्रदेश में लॉकडाउन अवधि के दौरान इन्टर डिस्ट्रिक्ट पोर्टेबिलिटी को बन्द किया जाएगा, जिससे राशन डीलरों की ओर से की गई अनियमितता पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाया जा सके। जिलों में प्रवर्तन अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षकों की ओर से प्रतिदिन मापदण्डानुसार निरीक्षण नहीं किया जाता है तो उनके विरूद्ध 17 सीसीए के तहत चार्जशीट की कार्रवाई की जाएगी।
फोन करके पूछो राशन मिला है या नहीं —:
शासन सचिव ने कहा कि एनएफएसए के लाभार्थियों को लॉकडाउन अवधि के दौरान उचित मूल्य दुकानदारों की ओर से गेहूं का वितरण किया है या नहीं, इसकी जानकारी के लिए जिला रसद अधिकारियों को फोन कर लाभार्थियों से पूछकर सुनिश्चित करना है कि राशन मिला है या नहीं। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन राशन डीलरों की ओर से गबन किया गया है, उनके विरूद्ध एफआईआर हर हालत में दर्ज करवायें।
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