पिंकी मीणा के अधिवक्ता वीआर बाज़वा और कुणाल जैमन ने राजस्थान हाईकोर्ट में दायर जमानत याचिका चार्जशीट पेश होने के बाद फिर से दाखिल करने की छूट के साथ वापस लेने की अनुमति मांगी। जिस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से मांगी गई छूट के साथ याचिका को निस्तारित कर दिया।
पिंकी मीणा ने दस दिन की पैरोल के बाद रविवार शाम को महिला जेल में सरेंडर किया था। हाईकोर्ट ने विवाह के लिए 10 फरवरी को दस दिन की अंतरिम जमानत दी थी। गौरतलब है मामले में अन्य आरोपी पुष्कर मित्तल ने भी इसी छूट के साथ जमानत याचिका वापस ली थी।
यह है मामला केसीसी बिल्डकॉन कंपनी ने एसीबी में रिपोर्ट दी थी कि उसकी कंपनी दिल्ली से बडोदरा आठ लेन रोड निर्माण कर रही है। सुचारू रोड निर्माण के लिए स्थानीय प्रशासन के सहयोग की जरूरत होती है। निर्माण कार्य में रुकावट नहीं डालने की एवज में एसडीएम रिश्वत मांग रही है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने आरएएस पिंकी मीणा और पुष्कर मित्तल को 13 जनवरी को गिरफ्तार किया था।