script31 अगस्त तक भर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न | Deadline for filing ITR extended to 31 August | Patrika News

31 अगस्त तक भर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न

locationजयपुरPublished: Jul 24, 2019 05:57:06 pm

Submitted by:

rajendra sharma

केंद्र सरकार ( Centeral Government ) ने वित्तीय वर्ष 2018—19 ( Financial Year 2018-19 ) का आयकर रिटर्न भरने ( Income Tax Returns Filing ) की तारीख बढ़ा दी है। सरकार के इस फैसले के बाद अब व्यक्तिगत करदाता ( Individual Tax Payers ) 31 अगस्त तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न बिना किसी जुर्माने के दाखिल कर सकेंगे। फर्म और कंपनियों के लिए टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर निर्धारित की गई है।

ITR Date

31 अगस्त तक भर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न

केंद्र सरकार ( Centeral Government ) ने इनकम टैक्स रिटर्न ( ITR ) दाखिल करने की अंतिम तारीख एक महीना आगे बढ़ा दी है। इस सुविधा से अब लोग ( Individual Tax Payers ) बिना किसी जुर्माने के 31 अगस्त तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। इससे पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख हमेशा की तरह 31 जुलाई तय की गई थी। नियमों के मुताबिक अब जुलाई के बजाय 31 अगस्त के बाद रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं को पांच हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा।
इनके लिए 30 सितंबर अंतिम तिथि

इनकम टैक्स का यह रिटर्न 2018-19 के वित्तीय वर्ष के लिए भरा जाएगा। इसके जरिए व्यक्तिगत करदाता, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) और ऐसे करदाता रिटर्न दाखिल करेंगे, जिनके खातों का ऑडिट नहीं किया जाता। वहीं टैक्स दाखिल करने वाली फर्म ( firm ) और कंपनियों के लिए भी 31 अगस्त की यह तारीख लागू नहीं होगी। उनके लिए टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर निर्धारित की गई है। इसके अलावा जिन्हें सेक्शन 92ई ( Section 92E ) के तहत रिपोर्ट जमा करनी होती है उनके लिए आयकर विभाग की तरफ से आखिरी तारीख 30 नवंबर तय की गई है।

जेल का प्रावधान

सरकार द्वारा घोषित आखिरी तारीख तक रिटर्न जमा नहीं किया गया तो आयकर विभाग करदाता को नोटिस भेजता है। अगर अधिकारी आपके जवाब से संतुष्ट नहीं होता है और जांच में साबित होता है कि आपने जानबूझकर टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो तीन माह से दो साल तक की जेल हो सकती है।
जुर्माना भी हो सकता है

पांच लाख से कम आय पर एक हजार जुर्माना रिटर्न में देरी पर ।
पांच हजार जुर्माना 31 अगस्त के बाद और 31 दिसंबर तक रिटर्न भरने पर।
दस हजार जुर्माना 1 जनवरी से 31 मार्च तक रिटर्न भरने पर।
नोटिस मिले तो डरें नहीं

अंतिम तिथि तक आईटीआर फाइल नहीं करने पर विभाग सबसे पहले नोटिस भेज सकता है, जिसमें यह बताने को कहा जाता है कि आपने रिटर्न क्यों नहीं भरा। टैक्स सलाहकारों का कहना है कि नोटिस मिलने पर भयभीत होने की जरूरत नहीं है। कर अधिकारी टैक्स नहीं भर पाने की सही वजह जानना चाहते हैं। सही वजह बताने पर जुर्माना लगा कर रिटर्न भरने की अनुमति मिल जाती है।
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