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जयपुर

Deputation के नाम पर नहीं आ सकेंगे शहर में

Deputation के नाम पर ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्र में आना अब शिक्षा विभाग के कार्मिकों के लिए आसान नहीं होगा। शिक्षा विभाग के एसीएस पीके गोयल ने इस सबंध में निर्देश जारी किए हैं।

जयपुरJan 21, 2022 / 08:51 pm

Rakhi Hajela

Deputation के नाम पर नहीं आ सकेंगे शहर में

Deputation के नाम पर नहीं आ सकेंगे शहर में

प्रतिनियुक्ति के नाम पर नहीं आ सकेंगे शहर में
एसीएस ने जारी किए आदेश
जयपुर।
Deputation के नाम पर ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्र में आना अब शिक्षा विभाग के कार्मिकों के लिए आसान नहीं होगा। शिक्षा विभाग के एसीएस पीके गोयल ने इस सबंध में निर्देश जारी किए हैं। गोयल ने ना केवल विभाग के ऐसे कार्मिक जो अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर लगे थे उन्हें मूल विभाग में भेजने के निर्देश दिए हैं बल्कि यह भी निर्देश दिए हैं कि शिक्षा विभाग के कार्मिक की अन्य विभागों में कार्यव्यवस्था के तहत कुछ समय के लिए जरूरत है तो इसके लिए सरकार से स्वीकृति लेना जरूरी होगा साथ ही शहरी क्षेत्रों में कार्यरत कार्मिकों को ही प्रतिनियुक्ति पर लगाया जा सकेगा ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में कार्य व्यवस्था के प्रस्ताव नहीं भेजे जाएंगे।
नहीं मिलेगा वेतन
शिक्षा विभाग के अलावा अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर लगे कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति पर रोक लगाने के लिए विभाग के एसीएस पीके गोयल ने एक बार फिर निर्देश जारी किए हैं। अपने निर्देशों में एक बार फिर उन्होंने साफ कहा है कि शिक्षा विभाग के ऐसे कार्मिक जो अन्य विभागों में कार्यव्यवस्था के लिए लगे हुए हैं लेकिन उनका वेतन शिक्षा विभाग की ओर से किया जा रहा है, उन्हें तुरंत कार्यमुक्त किया जाए। यदि ऐसा नहीं होता तो उनका वेतन रोक दिया जाएगा।
आदेश में जताई नाराजगी
एसीएस के आदेशों में कहा गया है कि शिक्षा विभाग के कार्मिकों को अभी तक मूल पदस्थापना वाले स्थानों के लिए कार्यमुक्त नहीं किया गया है। खासतौर पर कोटा, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, अलवर, बाड़मेर और श्रीगंगानगर आदि में अभी भी शिक्षा विभाग के कार्मिक जो पंचायत चुनाव कार्य और अन्य विभागों में कार्य व्यवस्था के लिए लगे हुए हैं उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया गया है जबकि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जनवरी के पहले सप्ताह में ही समाप्त हो चुकी है। एसीएस के आदेशों पर निर्वाचन विभाग ने लगाई थी रोक
गौरतलब है कि विभाग के एसीएस पीके गोयल ने गत माह इस संबंध में आदेश जारी किए थे। जिसमें स्कूलों और शिक्षा विभाग के अन्य कार्यालयों के अलावा सभी तरह की प्रतिनियुक्तियों को समाप्त करते हुए प्रतिनियुक्ति पर लगे कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त होकर मूल विभाग में उपस्थिति देने के निर्देश दिए गए थे। साथ में यह भी कहा गया था कि यदि किसी कार्मिक ने 21 दिसंबर तक कार्यमुक्त होकर हाजिरी नहीं दी तो उनका दिसंबर का वेतन रोक दिया जाएगा। इतना ही नहीं यदि शिक्षा विभाग के किसी कार्यालय या स्कूल मे भी किसी को प्रतिनियुक्ति दी जाती है तो इसके लिए सरकार से स्वीकृति लेनी होगी। एसीएस के इन आदेशों पर उस समय निर्वाचन विभाग ने 31 दिसंबर तक के लिए इसलिए रोक लगा दी थी क्योंकि जिला परिषद और पंचायत समितियों के आम चुनाव होने थे। साथ ही 25 अन्य जिलों में नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनाव भी करवाए जाने थे।
31 दिसंबर के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने भी प्रतिनियुक्ति पर लगे कार्मिकों को कार्यमुक्त होकर मूल विभाग में आने के संबंध में निर्देश दिए लेकिन देखने में आया कि इस पर अमल नहीं किया गया। ऐसे में अब एसीएस ने इस संबंध में फिर से निर्देश दिए हैं।

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