बेवजह घूमे तो किया जाएगा क्वारन्टाइन
कोरोना प्रोटोकाल का उल्लघंन करने अथवा नियम तोडने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। अनावश्यक घूमते पाए जाने वालों को क्वारन्टाइन किया जाएगा तथा कोरोना जांच में नेगेटिव पाए जाने पर ही घर भेजा जाएगा। इसके साथ विधि के अनुरूप जुर्माना सहित अन्य कार्यवाही भी की जाएगी।
अब तक 18 लाख से ज्यादा चालान
लाठर ने बताया कि राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 18 लाख 12 हजार से अधिक व्यक्तियों का चालान किया जा चुका है। मंगलवार को कुल 32 हजार 968 चालान किए गए। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लागू हैल्थ प्रोटोकॉल के अनुसार मास्क लगाना, निर्धारित भौतिक दूरी रखना एवं हाथों की सफाई सहित अन्य सतर्कताएं बरतना आवश्यक है।
अब तक सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 4 लाख 37 हजार 160, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 19 हजार 662, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 13 लाख 18 हजार 497 व्यक्तियों के चालान किए गए हैं। मंगलवार को सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 2620, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 177, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 27975 व्यक्तियों के चालान किए गए हैं।
सार्वजनिक स्थलों पर थूकंने, शराब का सेवन करने एवं सार्वजनिक स्थलों पर गुटखा-तम्बाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्यवाही की जा रही है। निषेधाज्ञा तथा क्वारंटाईन मापदण्डों का उल्लघंन करने पर अब तक 4 हजार 412 एफआईआर दर्ज कर अब तक 10 हजार 915 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। मंगलवार को 28 एफआईआर दर्ज कर 50 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
निषेधाज्ञा व एमवी एक्ट के तहत अब तक 20 लाख 33 हजार 416 वाहनों का चालान एवं 2 लाख 28 हजार 401 वाहनों को जब्त किया गया एवं 39 करोड़ 63 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूल किया जा चुका है। मंगलवार को 8739 मोटर वाहनों का चालान किया गया एवं 2194 वाहनों को सीज किया गया साथ ही 13 लाख 34 हजार 750 रूपये की राषि का जुर्माना वसूल किया गया। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 234 मुकदमे दर्ज कर 309 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है एवं 273 को गिरफ्तार किया गया हैं।