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जयपुर

लॉकडाउन तोडऩे पर न करें बल प्रयोग: जस्टिस देवन

केरल हाईकोर्ट: जज ने डीजीपी को लिखा पत्र
 

जयपुरMar 30, 2020 / 01:11 am

anoop singh

लॉकडाउन तोडऩे पर न करें बल प्रयोग: जस्टिस देवन

लॉकडाउन तोडऩे पर न करें बल प्रयोग: जस्टिस देवन


कोच्चि ञ्च पत्रिका . केरल हाईकोर्ट के जस्टिस देवन रामचंद्रन ने पुलिस महानिदेशक लोकनाथ बेहेरा को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वे अफसरों को निर्देश दें कि वे लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे लोगों पर तब तक बल प्रयोग न करें, जब तक बहुत ही जरूरी न हो। उन्होंने लिखा है, ‘सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैंं, जिनमें पुलिस लॉकडाउन तोडऩे पर पिटाई कर रही है। मुझे नहीं पता कि उनमें से कोई केरल का है या नहीं। मेरा अनुरोध है आप सभी पुलिस अफसरों को निर्देश दें कि वे तब तक बल प्रयोग न करें, जब तक बेहद जरूरी न हो।
उन्होंने सुझाव दिया है कि वे पुलिस अधिकारियों को लॉक-डाउन अवधि में आम जनता से बातचीत करते हुए ‘सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल’ को बनाए रखने निर्देश दें।
रहने का इंतजाम करें
कटक. कोरोना के चलते देशभर में लागू लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूरों की हालात पर उड़ीसा हाईकोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे प्रवासी मजदूरों की चिकित्सीय जांच सुनिश्चित करने के साथ ही भोजन व आश्रय देने की उचित व्यवस्था करें। स्थिति पर स्वत: प्रसंज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस, जस्टिस संजू पांडा और जस्टिस बी. रथ की पीठ ने कहा, ‘एक गंभीर समस्या मजदूरों और उनके परिवार के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों के जिलों में भी हो रही है। इतने बड़े पैमाने पर यह जांचने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है कि उनमें से कोई पहले से ही कोरोना संक्रमित है या नहीं। बड़ी तादाद में इस तरह की आवाजाही कोरोना के संक्रमण को बढ़ा सकती है।Ó हाईकोर्ट ने कहा, ‘स्थान की कमी की स्थिति में, अदालत ने कहा, अधिकारियों उपरोक्त उद्देश्य के लिए बंद कॉलेज और स्कूल परिसर इस्तेमाल कर सकते हैं।Ó पीठ ने यह सभी इंतजाम लॉकडाउन समाप्त होने तक करने का भी आदेश दिया।

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