ये पाबंदियां हुईं लागू
इस अवधि के दौरान अंतरराज्यीय सीमाएं सील रहेंगी। साथ ही शराब की बिक्री पर प्रतिबंध के साथ सूखा दिवस रहेगा। एग्जिट पोल पर लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान दिवस यानी 1 जून को शाम 6:30 बजे तक प्रतिबंध रहेगा।
इसके अलावा, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता, सांसद या विधायक नहीं है तो चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद उस निर्वाचन क्षेत्र में नहीं ठहर सकता। इस दौरान कोई व्यक्ति यदि इन प्रोविजन का उल्लंघन करता है, तो दो वर्ष तक जेल, जुर्माना या दोनों सजा का प्रावधान है।
दूसरे फेज में यहां डाले जाएंगे वोट
दूसरे चरण के के लिए 26 अप्रैल को टोंक-सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़-बारां में मतदान किए जाएंगे। इन सीटों पर 24 अप्रैल की शाम प्रचार थाम जाएगा, जिसके बाद कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस नहीं बुलाया जा सकेगा और न ही उसमें प्रत्याशी शामिल होंगे।