(Rajasthan Judicial Employee Association) राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ ने 15 जून से (subordinates courts) अधीनस्थ अदालतों को (opening) खोलने और (regular working) नियमित काम शुरु करने के फैसले का विरोध किया है।
जयपुर•Jun 13, 2020 / 07:55 pm•
Mukesh Sharma
न्यायिक कर्मचारी संघ 15 जून से कोर्ट खोलने के विरोध में,रजिस्ट्रार जनरल को लिखा पत्र
जयपुर
(Rajasthan Judicial Employee Association) राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ ने 15 जून से (subordinates courts) अधीनस्थ अदालतों को (opening) खोलने और (regular working) नियमित काम शुरु करने के फैसले का विरोध किया है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट प्रशासन प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालतों को 15 जून से खोलने के निर्देश दे चुका है। हालांकि पूर्व व्यवस्था के तहत इनमें 28 जून तक सिर्फ अति आवश्यक मामलों की सुनवाई ही होगी। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेन्द्र नारायण जोशी और महामंत्री रमेशचन्द्र दशोरा ने इससे संक्रमण बढऩे का खतरा बताते हुए हाईकोर्ट प्रशासन को पत्र लिखा है और कहा है कि पहले की तरह न्यूनतम अदालतों में न्यूनतम स्टाफ ही रखा जाए।
कर्मचारी संघ की ओर से रजिस्ट्रार जनरल को भेजे पत्र में कहा गया कि वर्तमान में कोरोना का खतरा कम होने के स्थान पर बढ़ गया है और संक्रमण से मौत भी हो रही हैं। दूसरे राज्यों में अदालतें खोलने के बाद वहां का स्टाफ और वकील संक्रमित हुए हैं। इसके अलावा पूर्व में जरूरी मामलों की सुनवाई के लिए यहां अदालतें खोलने के दौरान हाईकोर्ट के रीडर और निचली अदालत के लिपिक संक्रमित हो गए थे। पत्र में कहा गया कि लॉकडाउन में पुलिस ने भारी संख्या में वाहन जब्त किए हैं। इन्हें रिलीज कराने के लिए अदालतों में भीड होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में पूर्व की तहत कम से कम अदालतें खोलकर उनमें कम से कम कर्मचारियों को बुलाया जाए।
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