राजस्थान समेत पूरे देश की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करने के दौरान कटने वाले पीएफ (PROVIDENT FUND) को लेकर श्रम विभाग ने कर्मचारियों के हित में बड़ी घोषणा की है। मंगलवार को श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने एक वार्ता बैठक के बीच में पीएफ के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के अंतर्गत आने वाले सभी सदस्य किसी कंपनी से नौकरी छोड़ने के 30 दिन बाद अपना पीएफ निकलवा सकते हैं।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organisation) के सदस्य अब एक महीने तक बेरोजगार रहने की स्थिति में अपनी जमा राशि की एक तिहाई राशि छोड़ शेष 75% तक राशि निकाल सकते हैं। साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) योजना 1952 के नए प्रावधान के बाद बेरोजगार रहने पर अब खाताधारक अब दो महीने तक बची हुई 25% राशि भी निकाल सकता है।
READ : राजस्थान में अब ऐसी होगी ईआरओ नेट की सिक्योरिटी,,,लाख कोशिशें के बाद भी नहीं जुड सकेंगे फर्जी मतदाता आपको बता दें कि राजस्थान में भी हजारों कंपनी के लाखों कर्मचारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्य हैं। ऐसे में किसी कर्मचारी के नौकरी छोड़ने के बाद श्रम विभाग के पीएफ संबंधी इस संशोधन से बड़ी राहत मिल सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन केन्द्रीय बोर्ड के चेयरमैन श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने बैठक के दौरानं कहा कि वे एपीएफओ की इस योजना में संशोधन करने जा रहे हैं। नियम में संशोधन के अंतर्गत ईपीएफओ सदस्य (कर्मचारी) नौकरी छोड़ने के एक महीने तक बेरोजगार रहने की स्थिति में 75% तक राशि को निकाल सकता है और शेष बची 25 प्रतिशत राशि के साथ अपने खाते को बनाए रख सकता है।