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पावर आफ अटार्नी पर फैमिली कोर्ट ने दिया तलाक

पावर आफ अटार्नी पर फैमिली कोर्ट ने दिया तलाक

जयपुरFeb 22, 2020 / 12:21 am

manoj sharma

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जयपुर।


पारिवारिक न्यायालय दौसा ने पेरिस से पिता के नाम दी पॉवर आफ अटॉर्नी के आधार पर दिए जवाब को मानते हुए तलाक की याचिका को मंजूर कर लिया। न्यायालय ने विवाह विच्छेद डिग्री मंजूर करते हुए पति को एक लाख रुपए गुजारे भत्ते के तौर पर विवाहिता को देने के आदेश दिए हैं।

दौसा निवासी विवाहिता ने साफ्टवेयर इंजीनियर पति से तलाक के लिए पारिवारिक न्यायालय में याचिका दायर की। जिसमें कहा कि 23 फरवरी 2017 को उसका विवाह हुआ था। विवाह के 20—25 दिन बाद ही उसका पति पेरिस चला गया। इसके बाद पति ने उससे सभी तरह के संबंध तोड़ लिए। अदालत के नोटिस पर पति के पिता ओमप्रकाश न्यायालय में पेश हुए। ओमप्रकाश ने न्यायालय में पेरिस में कानूनी तौर पर तैयार दूतावास अधिकारी से सत्यापित पॉवर आॅफ अटॉर्नी पेश की। इस पॉवर आफ अटार्नी पर न्यायालय से बेटे का पक्ष रखने की अनुमति मांगी। जिस पर न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर पक्ष रखने की अनुमति दे दी। न्यायालय ने पॉवर आफ अटार्नी के आधार पर पति की ओर से दिए जवाब को रिकार्ड लिया। इसी के साथ दूसरे साक्ष्य के आधार विवाह विच्छेद की डिग्री जारी कर दी। न्यायालय ने एक लाख रुपए एक मुश्त गुजारे भत्ते के तौर पर विवाहिता को देने के आदेश दिए हैं।

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